GST परिषद की 53वीं बैठक | 25 Jun 2024

प्रिलिम्स के लिये:

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद, GST अपीलीय न्यायाधिकरण, धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रवर्तन निदेशालय, आधार। 

मेन्स के लिये:

51वीं GST परिषद बैठक के परिणाम, GST परिषद से संबंधित मुद्दे, GST परिषद के कार्य।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 53वीं बैठक में छोटे व्यवसायों के लिये अनुपालन को आसान बनाने हेतु कई उपायों को मंज़ूरी दी गई है, जिसमें छात्रावास आवास, रेलवे सेवाओं आदि को छूट दी गई है।

  • बैठक में सात वर्षीय GST के अंतर्गत विभिन्न कर दरों के पुनर्गठन पर चर्चा करने के लिये अगस्त 2024 में पुनः बैठक करने पर भी सहमति व्यक्त की गई।

53वीं GST परिषद बैठक की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

    • आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रामाणीकरण: परिषद ने फर्ज़ी चालान के माध्यम से किये गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रामाणीकरण शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य कर अनुपालन को बढ़ाना है।
    • छात्रावास आवास के लिये छूट: शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास आवास सेवाओं को प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपए तक के किराये पर GST से छूट दी गई है, जिससे यह छात्रों और श्रमिक वर्ग के लिये अधिक किफायती हो गया है।
      • यह छूट केवल 90 दिनों तक के प्रवास के लिये लागू होती है, जबकि पहले ऐसे किराये पर 12% GST लगता था।
    • भारतीय रेलवे सेवाएँ: प्लेटफॉर्म टिकट पर GST छूट, यात्रियों पर वित्तीय बोझ कम करने का लक्ष्य। यह निर्णय रेलवे सेवाओं को और अधिक किफायती बनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
    • कार्टन पर GST दर में कमी: विभिन्न प्रकार के कार्टन बॉक्स पर GST दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई। इस बदलाव का उद्देश्य इन आवश्यक पैकेजिंग सामग्रियों की कुल लागत को कम करके निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुँचाना है।
    • दूध के डिब्बों तथा सौर कुकरों पर GST कटौती: सभी दूध के डिब्बों के लिये 12% की एक समान GST दर की घोषणा की गई, चाहे वे स्टील, लोहे अथवा एल्यूमीनियम से बने हों।
    • गैर-धोखाधड़ी वाले मामलों के लिये ब्याज एवं ज़ुर्माने में छूट:
      • परिषद ने GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिसों पर ब्याज एवं ज़ुर्माने को माफ करने की सिफारिश की है, जो उन मामलों पर लागू होता है जिनमें धोखाधड़ी, गोपनीयता अथवा गलत बयान शामिल नहीं होते हैं।
    • अपील दायर करने के लिये नई मौद्रिक सीमाएँ: GST परिषद ने विभिन्न न्यायालयों में विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिये नई मौद्रिक सीमा की सिफारिश की है जो GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिये 20 लाख रुपए, उच्च न्यायालय के लिये 1 करोड़ रुपए तथा सर्वोच्च न्यायालय के लिये 2 करोड़ रुपए है। 
    • इसका उद्देश्य सरकारी मुकदमेबाज़ी को कम करना है।
    • राज्यों को केंद्रीय सहायता एवं सशर्त ऋण: सरकार ने 'पूंजी निवेश के लिये राज्यों को विशेष सहायता योजना' प्रारंभ की है, जिसके अंर्तगत कुछ ऋण राज्यों द्वारा नागरिक-केंद्रित सुधारों एवं पूंजीगत परियोजनाओं को लागू करने की शर्त पर दिये जाएंगे और साथ ही राज्यों से इन ऋणों तक पहुँचने के लिये मानदंडों को पूरा करने का आग्रह किया गया है।
    • पेट्रोल एवं डीज़ल GST के अंतर्गत: केंद्र सरकार ने पेट्रोल तथा डीज़ल को GST के अंतर्गत लाने की मंशा व्यक्त की है, बशर्ते कि लागू कर दर पर राज्यों के बीच आम सहमति बन जाए।
      • इसे देशभर में ईंधन पर एक समान कराधान की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

    नोट

    • वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक मूल्य वर्धित (Ad valorem) कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। 
    • यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से ‘एक राष्ट्र एक कर’ के नारे के साथ भारत में प्रस्तुत किया गया था।

     GST परिषद क्या है?

    • परिचय:
      • GST परिषद भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिये ज़िम्मेदार एक संवैधानिक निकाय है।
      • जहाँ केंद्र तथा राज्य दोनों कई कर लगाते थे, इसकी स्थापना भारत में मौजूदा कर ढाँचे को सरल बनाने के लिये की गई थी, परिणामस्वरूप संपूर्ण देश में कर संरचना अधिक एकरूप हो गई।
    • सांविधानिक प्रावधान:
      • 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 ने GST की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया।
      • इस संशोधन अधिनियम की सहायता से संविधान में एक नया अनुच्छेद 279-A शामिल किया गया जो राष्ट्रपति को GST परिषद के गठन का अधिकार देता है।
        • तद्नुसार, राष्ट्रपति ने वर्ष 2016 में आदेश जारी किया और वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया।
    • सदस्य:
      • परिषद के सदस्यों में केंद्र से केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं। 
      • प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है।
    • प्रकार्य:
      • अनुच्छेद 279A (4) परिषद को GST से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि GST के अधीन अथवा GST से छूट-प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं, मॉडल GST कानून तथा GST दरों पर संघ तथा राज्यों को सिफारिशें करने का अधिकार प्रदान करता है।
      • यह निर्धारित करता है कि किस GST दर स्लैब का उपयोग किया जाए और क्या उत्पाद की विशेष श्रेणियों को इन स्लैब में संशोधन की आवश्यकता है।
      • यह परिषद प्राकृतिक आपदाओं/विपदाओं के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये विशेष दरों और कुछ राज्यों के लिये विशेष प्रावधानों पर भी विचार करती है।
    • कार्य:
      • GST परिषद अपनी बैठकों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम तीन-चौथाई मतों के बहुमत के आधार पर निर्णयन करती है।
      • बैठक आयोजित करने के लिये कुल सदस्यों के 50% की गणपूर्ति (Quorum) होना आवश्यक है।
        • केंद्र सरकार के मत का भारांक/महत्त्व बैठक में डाले गए कुल मतों के एक-तिहाई के बराबर होता है।
        • सभी राज्य सरकारों के मतों का भारांक किये गए कुल मतों के दो-तिहाई के बराबर होता है।
      • GST परिषद की सिफारिशों को शुरुआत में आबद्धकर माना जाता था किंतु वर्ष 2022 में भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि इसकी सिफारिशें आबद्धकर नहीं हैं क्योंकि संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास "एक साथ" GST पर विधि निर्माण की शक्ति है।

    दृष्टि मेन्स प्रश्न:

    प्रश्न: GST ढाँचे के उद्देश्यों और प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिये। GST प्रणाली के लाभों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये तथा इसके सफल कार्यान्वयन के लिये चुनौतियों का समाधान करने के उपाय सुझाइए।

      UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

    प्रिलिम्स

    प्रश्न1. निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिये: (2018)

    1. छिलका उतरे हुए अनाज
    2. मुर्गी के अंडे पकाए हुए
    3. संसाधित और डिब्बाबंद मछली 
    4. विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार-पत्र

    उपर्युक्त मदों में से कौन-सी वस्तु/वस्तुएँ जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत छूट प्राप्त है/हैं?

    (a) केवल 1
    (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1, 2 और 4
    (d) 1, 2, 3 और 4

    उत्तर: (c)


    प्रश्न 2. 'वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स/GST)' के क्रियान्वित किये जाने का/के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है/हैं? (2017)

    1. यह भारत में बहु-प्राधिकरणों द्वारा वसूल किये जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाज़ार स्थापित  करेगा।
    2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु इसे सक्षम बनाएगा।
    3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को वृहद् रूप से बढ़ाएगा तथा उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकलने में सक्षम बनाएगा।

    नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

    (a) केवल 1
    (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 3
    (d) 1, 2 और 3

    उत्तर: (a)


    प्रश्न. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिये। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि को प्रभावित किया है और नए संघीय तनावों को उत्पन्न किया है? (2020)

    प्रश्न. उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सम्मिलित किये गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिये। (2019)

    प्रश्न. संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिये। क्या आपको लगता है कि यह "करों के प्रपाती प्रभाव को दूर करने और वस्तुओं तथा सेवाओं के लिये सामान्य राष्ट्रीय बाज़ार प्रदान करने" हेतु पर्याप्त रूप से प्रभावी है? (2017)

    प्रश्न. भारत में माल व सेवा कर (GST) प्रारंभ करने के मूलाधार की विवेचना कीजिये। इस व्यवस्था को लागू करने में विलंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिये। (2013)