छत्तीसगढ़ में GST ई-वे बिल प्रावधान अनिवार्य | छत्तीसगढ़ | 29 May 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के सभी अंतर्राज्यीय माल परिवहन हेतु ई-वे बिल बनाना अनिवार्य कर दिया है, जिससे कुछ वस्तुओं के लिये पहले दी गई छूट समाप्त हो गई है।

मुख्य बिंदु:

इलेक्ट्रॉनिक वे (ई-वे) बिल