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उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 17 Mar 2025
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उत्तराखंड सरकार ने कई मदरसों को सील किया

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 52 मदरसों को सील कर दिया है। इस पर मुस्लिम संगठनों ने अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थानों पर कार्रवाई की आलोचना की है। 

मुख्य बिंदु

  • राज्य में मदरसे सील:
    • सरकारी अधिकारियों ने अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को इसका प्राथमिक कारण बताया।
    • कुछ संस्थाएँ अपंजीकृत तथा बिना मान्यता के संचालित पाई गईं।
    • राज्य के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जनवरी 2024 में अल्पसंख्यक संस्थानों के खिलाफ पहचान अभियान शुरू हुआ था।
      • मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दोहराई 
  • अवैध अतिक्रमणों पर राज्यव्यापी कार्रवाई:
    • वर्ष 2023 में सरकार ने वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ राज्यस्तरीय अभियान शुरू किया।
    • अभियान के तहत उत्तराखंड में 450 से अधिक मजार (अल्पसंख्यक धार्मिक संरचनाएँ) और 50 मंदिर ध्वस्त कर दिये गए।

मदरसा

  • मदरसा एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ शैक्षणिक संस्थान होता है।
  • आरंभ में इस्लाम में मस्जिदें शैक्षणिक संस्थानों के रूप में कार्य करती थीं, लेकिन 10वीं शताब्दी तक, मदरसे इस्लामी दुनिया में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दोनों के लिये अलग-अलग संस्थाओं के रूप में विकसित हो गए।
  • सबसे प्रारंभिक मदरसे खुरासान और ट्रांसोक्सेनिया (आधुनिक पूर्वी और उत्तरी ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान) में स्थापित किये गए, जहाँ बड़े संस्थान छात्रों, विशेष रूप से गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों के लिये आवास उपलब्ध कराते थे।
  • मान्यता प्राप्त मदरसे राज्य बोर्ड के अधीन हैं; गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे दारुल उलूम नदवतुल उलमा और दारुल उलूम देवबंद जैसे प्रमुख मदरसों के पाठ्यक्रम का पालन करते हैं।

अतिक्रमण

  • यह किसी और की संपत्ति का अनधिकृत उपयोग या कब्ज़ा है। यह परित्यक्त या अप्रयुक्त स्थानों पर हो सकता है यदि कानूनी मालिक इसके रखरखाव में सक्रिय रूप से शामिल नहीं है। संपत्ति के मालिकों के लिये ऐसे मामलों में उठाए जाने वाले कानूनी कदमों और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक होना महत्त्वपूर्ण है।
  • शहरी अतिक्रमण से तात्पर्य शहरी क्षेत्रों में भूमि या संपत्ति पर अनधिकृत कब्ज़े या उपयोग से है।
  • इसमें अवैध निर्माण, अवैध कब्जा या उचित अनुमति या कानूनी अधिकार के बिना किसी भी अन्य प्रकार का कब्ज़ा शामिल हो सकता है।
    • भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 441 के अनुसार भूमि अतिक्रमण, किसी अन्य की संपत्ति में बिना अनुमति के अवैध रूप से प्रवेश करके अपराध करने, संपत्ति पर कब्ज़े की धमकी देने या बिना आमंत्रण के भूमि पर रहने का कार्य है।


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