हरियाणा में नया OBC कोटा जोड़ा गया | हरियाणा | 17 Jul 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में हरियाणा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये क्रीमी लेयर की सीमा को ₹6 लाख की वार्षिक आय से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में OBC-B श्रेणी के लिये 5% कोटा भी पेश किया है।
मुख्य बिंदु
- हरियाणा में OBC की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का लगभग 40% है और इसमें 78 जातियाँ शामिल हैं।
- OBC-B श्रेणी के लिये 5% आरक्षण OBC-A श्रेणी के लिये पहले से लागू 8% कोटे के अतिरिक्त होगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
- OBC शब्द में नागरिकों के सभी वर्ग शामिल हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि OBC की पहचान करने के लिये क्रीमी लेयर के बहिष्कार के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिये।
- क्रीमी लेयर को OBC श्रेणी के उन लोगों के वर्गों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अब पिछड़े नहीं हैं और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से देश के अन्य अग्रिम वर्गों के समान हैं।
संवैधानिक प्रावधान
- संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी OBC की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान करने की शक्ति है।
- उन्नति के लिये विशेष प्रावधान" में कई पहलू शामिल हैं जैसे- शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण, वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, मुफ्त आवास आदि।
- अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य को OBC के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये कानून बनाने का अधिकार है।