उत्तर प्रदेश Switch to English
AMU को गृहकर बकाया के लिये अल्टीमेटम प्राप्त हुआ
चर्चा में क्यों?
अलीगढ़ नगर निगम (AMC) ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर 24.4 करोड़ रुपए के बकाया गृहकर का भुगतान करने की मांग की है।
मुख्य बिंदु
- AMC ने भुगतान में विलंब होने पर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के तहत कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी।
- AMC के अनुसार, बकाया राशि विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाली 40 संपत्तियों से संबंधित है।
- 22 संपत्तियों के लिये कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका था, जबकि 18 संपत्तियों के लिये 24.4 करोड़ रुपए का कर भुगतान लंबित था।
- AMC के राजस्व मूल्यांकन अधिकारी के अनुसार, बकाया राशि 2017 से लंबित है।
- AMU ने समय पर भुगतान करने के लिये UGC से अनुदान के लिये आवेदन किया था।
- एक प्रावधान है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति प्रदान करता है और विश्वविद्यालय इस संबंध में आयोग के साथ संपर्क में है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)
- यह 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिये 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक निकाय बन गया।
- यह फर्जी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों, मानद विश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की मान्यता को भी नियंत्रित करता है।
- UGC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।