मध्य प्रदेश Switch to English
केंद्र की स्वीकृति मिलते ही मध्य प्रदेश में CAA लागू
चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति मिलते ही राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (CAA), 2019 लागू किया जाएगा।
मुख्य बिंदु:
- मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों की नीतियाँ पूर्णतः मेल खाती हैं। उन्होंने केंद्र के निर्देश मिलते ही CAA को लागू करने के लिये अपनी पूरी तत्परता पर ज़ोर दिया।
- मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव- 2024 में आठ सीटों के लिये चौथे चरण का मतदान 13 मई 2024 को होगा।
- मध्य प्रदेश में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा के लिये मतदान होगा।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019
- CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से छह गैर-दस्तावेज़ गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया था।
- यह छह समुदायों के सदस्यों को विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।
- दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और वीज़ा वैधता समाप्त होने व परमिट पर यहाँ रहने के लिये सज़ा निर्दिष्ट करते हैं।
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