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स्टेट पी.सी.एस.

  • 12 Mar 2024
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उत्तराखंड Switch to English

उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिये सैकड़ों लोग आगे आए

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सैकड़ों पुरुष, महिलाएँ और बच्चे उत्तराखंड के अल्मोडा ज़िले के पवित्र जागेश्वर धाम में क्षेत्र के प्रसिद्ध हिमालयी देवदार के पेड़ों (सेड्रस देवदार) के चारों ओर रक्षा सूत्र बाँधने के लिये एकत्र हुए।

मुख्य बिंदु:

  • कुछ पेड़ 500 वर्ष से अधिक पुराने हैं और वे विश्व के एक परिसर के भीतर 125 मंदिरों के सबसे बड़े समूहों में से एक को घेरे हुए हैं, जो समुद्र तल से 1,870 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
  • राज्य सरकार के 'मानसखंड मंदिर माला मिशन' के तहत सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिये काटे जाने वाले 1,000 से अधिक पेड़ों पर रक्षा सूत्र बाँधा गया था, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड में लगभग 50 मंदिरों से कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
    • यह उत्तराखंड के जंगलों को तेज़ी से औद्योगीकरण के कारण बढ़ते विनाश से बचाने के लिये 1970 के दशक के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के समान है।
  • यह पहली बार नहीं है कि राज्य सरकार को जागेश्वर में विकास में सहायता के लिये पेड़ों की कथित रूप से लापरवाही से कटाई के लिये आलोचना का सामना करना पड़ा है।
    • सितंबर 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा भवन उपनियम बनाए जाने तक मंदिर स्थल के आस-पास सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
      • उच्च न्यायालय ने जागेश्वर मंदिर परिसर के आस-पास "अनियोजित और अनधिकृत" निर्माण का स्वत: संज्ञान लेते हुए आरतोला-जागेश्वर सड़क के निर्माण को रोकने का भी आदेश दिया।

देवदार के पेड़

  • सेड्रस देवदारा, जिसे सामान्यतः देवदार के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी हिमालय के मूल निवासी शंकुधारी वृक्ष की एक प्रजाति है। इसकी लकड़ी के लिये इसे अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है और इसकी सजावटी सुंदरता के लिये व्यापक रूप से इसकी कृषि की जाती है।
  • ये पेड़ ठंडी जलवायु के लिये अनुकूलित होते हैं और अक्सर अधिक ऊँचाई पर पाए जाते हैं।
  • वे समशीतोष्ण और उप-जलवायु के लिये उपयुक्त हैं।
  • देवदार का उपयोग अक्सर उनके आकर्षक, पिरामिड आकार के विकास और सुगंधित लकड़ी के कारण भूनिर्माण तथा पार्कों व बगीचों में सजावटी पेड़ों के रूप में किया जाता है।
  • वे पक्षियों और छोटे स्तनधारियों सहित विभिन्न वन्यजीवों को आवास व भोजन प्रदान करते हैं।

मानसखंड मंदिर माला मिशन

  • मानसखंड मंदिर मिशन के तहत सरकार मंदिरों के मार्गों पर बेहतर परिवहन सुविधाओं के साथ-साथ बेहतर सड़कें भी विकसित करेगी।
  • अगले 25 वर्षों में इन मंदिरों में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के मार्गों पर होटल और होमस्टे सुविधाओं का विकास।
  • मानसखंड मंदिर माला मिशन के पहले चरण के तहत कुमाऊँ मंडल में 16 चिन्हित मंदिरों का विकास किया जाएगा।
  • मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत निम्नलिखित मंदिरों की पहचान की गई है:
    • जागेश्वर महादेव मंदिर, अल्मोडा
    • चितई गोलू मंदिर
    • सूर्यदेव मंदिर कटारमल,
    • कसार देवी मंदिर
    • नंदा देवी मंदिर
    • पाताल भुवनेश्‍वर मंदिर, पिथोरागढ़
    • हाट कालिका मंदिर
    • बागनाथ मंदिर, बागेश्वर
    • बैजनाथ मंदिर
    • चंपावत में पाताल रुद्रेश्वर
    • माँ पूर्णागिरि मंदिर
    • माँ बाराही देवी मंदिर
    • बालेश्वर मंदिर
    • नैना देवी मंदिर,नैनीताल
    • उधम सिंह नगर में कैंची धाम मंदिर और चैती धाम मंदिर

चिपको आंदोलन

  • यह एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले (अब उत्तराखंड) में शुरू हुआ था।
  • इस आंदोलन का नाम 'चिपको' 'वृक्षों के आलिंगन' के कारण पड़ा, क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को कटने से बचाने के लिये उनके चारों और मानवीय घेरा बनाया गया।
  • जंगलों को संरक्षित करने हेतु महिलाओं के सामूहिक एकत्रीकरण के लिये इस आंदोलन को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इसके अलावा इससे समाज में अपनी स्थिति के बारे में उनके दृष्टिकोण में भी बदलाव आया।
  • इसकी सबसे बड़ी जीत लोगों के वनों पर अधिकारों के बारे में जागरूक करना तथा यह समझाना था कैसे ज़मीनी स्तर पर सक्रियता पारिस्थितिकी और साझा प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकती है।
  • इसने वर्ष 1981 में 30 डिग्री ढलान से ऊपर और 1,000 msl (माध्य समुद्र तल-msl) से ऊपर के वृक्षों की व्यावसायिक कटाई पर प्रतिबंध को प्रोत्साहित किया।


हरियाणा Switch to English

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नूंह के लिये विकास परियोजनाओं की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूंह ज़िले के लिये लगभग 700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

  • मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि "आधुनिक शिक्षा अपनाने वाले" सभी गुरुकुलों और मदरसों को हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ पंजीकरण कराने पर वित्तीय सहायता मिलेगी।
    • हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आधुनिक शिक्षा का विकल्प चुनने वाले गुरुकुलों और मदरसों को 50-80 बच्चों के लिये प्रति वर्ष 2 लाख रुपए, 81-100 बच्चों के लिये 3 लाख रुपए, 101-200 बच्चों के लिये 5 लाख रुपए तथा 200 से अधिक नामांकन के लिये 7 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे।
  • नूंह में शहीद राजा हसन खान मेवाती के सम्मान में आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह के दौरान यह घोषणा की गई।
    • उन्होंने शहीद राजा हसन खान के शहादत दिवस पर गवर्नमेंट कॉलेज नगीना में उनकी 15 फुट ऊँची प्रतिमा का अनावरण भी किया।
  • मुख्यमंत्री ने वस्तुतः हरियाणा कौशल रोज़गार निगम (HKRN) के तहत शिक्षण पदों के लिये 1,504 स्थानीय युवाओं को नौकरी के प्रस्ताव दिये।
  • उन्होंने विकास परियोजनाओं की देखरेख के लिये पूर्व विधायक और राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में शहीद हसन खान मेवाती के नाम पर पाँच सदस्यीय समिति के गठन की भी घोषणा की।

राजा हसन खान मेवाती

  • यह मेवात का मुस्लिम खानजादा राजपूत शासक था।
  • पिछले शासक राजा अलावल खान के पुत्र, उनके वंश ने लगभग 200 वर्षों तक मेवात राज्य पर शासन किया था।
  • यह राजा नाहर खान मेवाती के वंशज थे, जो 14वीं शताब्दी में मेवात के वली थे।

हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड

  • इसे 13 अक्तूबर, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया गया है।
  • इसकी स्थापना हरियाणा में सभी सरकारी संस्थाओं को पारदर्शी, मज़बूत और न्यायसंगत तरीके से संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
  • यह हरियाणा में संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने के लिये अधिकृत एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
  • हरियाणा कौशल रोज़गार निगम, संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में, निम्नलिखित
  • ध्यान केंद्रित करेगा:
    • सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों का उत्थान करना
    • तैनात जनशक्ति को वेतन और लाभ के समय पर भुगतान की सुविधा प्रदान करना
    • राज्य आरक्षण नीति का पालन सुनिश्चित करना

सेंट्रल वक्फ काउंसिल

  • यह वक्फ अधिनियम, 1995 की एक उपधारा, वक्फ अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक भारतीय वैधानिक निकाय है।
  • इसकी स्थापना राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज और देश में वक्फों के उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से की गई थी।
  • वक्फ परोपकारियों द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये चल या अचल संपत्तियों का एक स्थायी समर्पण है।


हरियाणा Switch to English

हरियाणा ने पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के नए सिरे से परिसीमन का प्रस्ताव रखा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि हरियाणा की ओर सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास के 1,000 मीटर के क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन के रूप में चित्रित किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

  • हरियाणा की ओर पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को चित्रित करने वाली अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिये प्रस्ताव जनवरी 2024 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को भेजा गया था।
  • 25.98 वर्ग किमी. (लगभग 6420 एकड़) में फैला सुखना वन्यजीव अभयारण्य, केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इसकी सीमाएँ हरियाणा तथा पंजाब से लगती हैं।
    • संरक्षित क्षेत्र, विविध वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध होने के कारण, इसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतिक विशेषताएँ शामिल हैं तथा इसे वर्ष 1988 में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।
  • MoEFCC को भेजे गए मसौदा प्रस्ताव के अनुसार:
    • प्रस्तावित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 2,460 हेक्टेयर (लगभग 6,078 एकड़) होगा।
    • 10 गाँव - प्रेमपुरा, सुखोमाजरी, दामला, लोहगढ़, मानकपुर ठाकरदास, सूरजपुर, चंडीमंदिर कोटला, दर्रा खरौनी, रामपुर और साकेत्री/महादेवपुर प्रस्तावित ईएसजेड के अंतर्गत आते हैं।
    • राज्य सरकार ने ESZ को चार क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया है:
      • ज़ोन 1 की सीमा सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर होगी।
      • ज़ोन 2 संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 100 मीटर से 300 मीटर तक होगा।
      • ज़ोन 3 में संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 300-700 मीटर के दायरे में आने वाला क्षेत्र शामिल होगा।
      • संरक्षित क्षेत्र में सीमा से 700 से 1,000 मीटर तक का शेष क्षेत्र ज़ोन 4 में होगा।
    • इसके आवास के संरक्षण के लिये निर्धारित गतिविधियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियाँ निषिद्ध हैं।
    • -संवेदनशील क्षेत्र सदमे अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं और संरक्षित क्षेत्र को निकटवर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों के संभावित प्रतिकूल प्रभाव से बचाते हैं।
  • संशोधित मसौदे में राज्य सरकार ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के इस सुझाव को भी शामिल किया है कि इको सेंसिटिव ज़ोन को आरक्षित वन सीमा तक बढ़ाया जाए।

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)

  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (2002-2016) में निर्धारित किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किमी. के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव ज़ोन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करना चाहिये।
  • हालाँकि 10 किलोमीटर के नियम को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया गया है, इसके क्रियान्वयन की सीमा अलग-अलग हो सकती है। पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण एवं विस्तृत क्षेत्रों, जो 10 किमी. से परे हों, को केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

सुखना वन्यजीव अभयारण्य

  • यह चंडीगढ़ में स्थित है।
  • यह शिवालिक पहाड़ियों में पड़ने वाले सुखना झील जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है।
  • जीव-जंतु: सांभर हिरण, बार्किंग हिरण और जंगली सूअर, साथ ही पक्षियों, सरीसृपों एवं उभयचरों की कई प्रजातियाँ।
  • वनस्पति: अभयारण्य की विशेषता वनों, घास के मैदानों और आर्द्रभूमियों का मिश्रण है, जिसमें सुखना झील पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।


मध्य प्रदेश Switch to English

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर के ASI सर्वेक्षण का आदेश दिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणको धार ज़िले में स्थित भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।

मुख्य बिंदु:

  • यह स्थल ASI-संरक्षित 11वीं सदी का स्मारक है। ASI के साथ एक समझौते के तहत मंदिर में हर मंगलवार को हिंदुओं द्वारा पूजा की जाती है और हर शुक्रवार को नमाज़ अदा की जाती है।
  • न्यायालय ने फैसला सुनाया या निर्णय दिया कि केंद्र सरकार के रखरखाव के तहत संपूर्ण स्मारक के वास्तविक सार और पहचान को स्पष्ट करने या प्रकट करने की आवश्यकता है।
  • न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि स्मारक अधिनियम, 1958 की धारा 16 के तहत जल्द-से-जल्द साइट का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना ASI का संवैधानिक और वैधानिक दायित्व है।
    • पूरे परिसर के बंद/सील कमरों, हॉलों को खोला जाए और प्रत्येक कलाकृति, मूर्ति, देवता या किसी भी संरचना की पूरी सूची तैयार हो तथा संबंधित तस्वीरों के साथ इसे जमा किया जाए। ऐसी कलाकृतियों, मूर्तियों, संरचनाओं को वैज्ञानिक जाँच, कार्बन डेटिंग तथा सर्वेक्षण के समान अभ्यास के अधीन किया जाना चाहिये। इसे न्यायालय के समक्ष दायर की जाने वाली रिपोर्ट में अलग से शामिल किया जाना चाहिये।
  • धार के इस पुरातात्त्विक स्थल में प्राचीन शिलालेख भी हैं, जिन्होंने औपनिवेशिक भारतविदों, इतिहासकारों और प्रशासकों का प्रारंभिक ध्यान आकर्षित किया था।
  • जॉन मैल्कम ने वर्ष 1822 में राजा भोज द्वारा योजनाबद्ध और पूर्ण किये गए बाँधों जैसी निर्माण परियोजनाओं के साथ धार का उल्लेख किया।
  • इससे पहले सितंबर 2023 में, गार्डों को कथित तौर पर देवी वाग्देवी की एक मूर्ति मिली थी। हालाँकि प्रशासन ने मूर्तियों के 'दिखाई देने'
  • दावे का खंडन किया था और इसे हटा दिया था।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI)

  • संस्कृति मंत्रालय के तहत ASI देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्त्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
  • यह 3,650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्त्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्त्व के अवशेषों का प्रबंधन करता है।
  • इसकी गतिविधियों में पुरातात्त्विक अवशेषों का सर्वेक्षण करना, पुरातात्त्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण तथा रखरखाव आदि शामिल हैं।
  • इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को “भारतीय पुरातत्त्व का जनक” भी कहा जाता है।

भोजशाला परिसर

  • भोजशाला का शाब्दिक अर्थ संस्कृत से 'राजा भोज का हॉल' है, जो मध्य प्रदेश के धार में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है।
  • राजा भोज मध्य भारत के परमार राजवंश से थे और शिक्षा एवं कला के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे, जिनके लिये काव्य, योग व वास्तुकला पर प्रमुख संस्कृत कार्यों का श्रेय दिया जाता है।
  • 11वीं सदी का भोजशाला एक ASI-संरक्षित स्मारक है। हिंदुओं का मानना है कि यह देवी वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर है लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर विवाद करता है और दावा करता है कि यह कमल मौला मस्जिद है।

नोट: प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958, प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्त्विक स्थलों व राष्ट्रीय महत्त्व के अवशेषों के संरक्षण का प्रावधान करता है।


झारखंड Switch to English

नितिन गडकरी ने राजमार्ग परियोजनाओं की नींव रखी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से 2,500 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

मुख्य बिंदु:

  • इन परियोजनाओं में तुपुदाना से कुंडी बारटोली खंड (खूंटी बाईपास सहित) के चार लेन का निर्माण तथा बेरो से खूंटी खंड का चौड़ीकरण और उन्नयन शामिल है।
  • इन परियोजनाओं से समय और ईंधन की बचत होगी, जिससे प्रदूषण कम होगा। आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें आसान व सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करेंगी।
  • आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा रोज़गार एवं उद्यमिता के नये अवसर सृजित होंगे।

उत्तर प्रदेश Switch to English

देशभर में CAA लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश अलर्ट पर

चर्चा में क्यों?

नागरिकता संशोधन कानून, 2019 लागू होने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया।

मुख्य बिंदु:

  • DGP मुख्यालय ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है जबकि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।
    • जनता को भड़काने वाली सामग्री को नियंत्रित करने के लिये सोशल मीडिया पर निगरानी रखना।
    • राज्य भर की पुलिस को संबंधित इलाकों में पैदल गश्त करने का निर्देश दिया गया है।
    • राज्य में हालात पर नज़र रखने के लिये CCTV और ड्रोन कैमरे तैनात किये जाएंगे।
  • यह घटनाक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा CAA के कार्यान्वयन के लिये नियमों को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करने के बाद आया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019

  • CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से छह गैर-दस्तावेज़ गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
  • यह छह समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।
  • दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और समाप्त वीज़ा तथा परमिट पर यहाँ रहने के लिये सज़ा निर्दिष्ट करते हैं।

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