झारखंड में किसानों के लिये ऋण माफी की सीमा बढ़ाई गई | झारखंड | 08 Aug 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में झारखंड मंत्रिमंडल ने कृषि ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत ऋण की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है।
मुख्य बिंदु
- झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 4.73 लाख किसानों का 1,900.35 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया।
- एक अन्य पहल के तहत राज्य सरकार ने पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दिये जाने वाले मानदेय को दोगुना करने का निर्णय लिया है।
- मानकी और परगनैत को 6,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा, मुंडा तथा ग्राम प्रधान को 4,000 रुपए एवं अन्य पारंपरिक ग्राम प्रधानों को 2,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना
- इसे झारखंड राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी, 2021 को लॉन्च किया गया था।
- योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को अल्पकालिक कृषि ऋण के बोझ से मुक्त करना, फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार करना, नई फसल के लिये ऋण सुनिश्चित करना, कृषक समुदाय के पलायन को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है।
- ऋण माफी योजना के लाभार्थी के लिये आवश्यक अधिकार निम्नलिखित हैं:
- रैयत किसान जो अपनी ज़मीन पर खुद खेती करते हैं।
- गैर-रैयत किसान जो दूसरे रैयतों की ज़मीन पर कृषि कार्य करते हैं।
- आवेदक अल्पकालीन फसल ऋण धारक होना चाहिये तथा फसल ऋण झारखंड में स्थित योग्य बैंक से जारी होना चाहिये।
- झारखंड राज्य का किसान, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा किसान के पास वैध आधार संख्या, किसान क्रेडिट कार्ड धारक एवं वैध राशन कार्ड धारक होना चाहिये।
- एक ही परिवार से एक ही फसल ऋण रखने वाले सदस्य पात्र होंगे। आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिये।