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पुलिस बल में महिलाओं के लिये 33% कोटा
चर्चा में क्यों
हाल ही में राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण को अनुमति दी है, साथ ही पेंशनभोगियों के लिये 5% अतिरिक्त भत्ता भी दिया है।
मुख्य बिंदु
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन को मंज़ूरी दी।
- केंद्रीय सरकार पेंशन नियमों के अंतर्गत राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।
- 70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों के लिये 5% अतिरिक्त भत्ता स्वीकृत किया गया।
- यदि कोई अन्य पात्र सदस्य नहीं है, तो दिव्यांग बच्चों, आश्रित माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहनों को अब पेंशन भुगतान आदेश (Pension Payment Order- PPO) में स्थायी रूप से जोड़ा जा सकता है।
- राज्य कर्मचारियों के लिये ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई।
नोट: केंद्र सरकार ने मार्च 2015 में दिल्ली में गैर-राजपत्रित पदों (कांस्टेबल से सब-इंस्पेक्टर) पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण को मंज़ूरी दी थी।
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