NGT ने ठोस अपशिष्ट फेंकने पर ज़ुर्माना लगाया | उत्तर प्रदेश | 07 Aug 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने उत्तर प्रदेश के अनाधिकृत क्षेत्रों में अपशिष्ट फैलाने या ठोस अपशिष्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके उल्लंघन पर 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का ज़ुर्माना लगाया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT)