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राजस्थान उच्च न्यायालय का NTA को नोटिस
चर्चा में क्यों?
राजस्थान उच्च न्यायालय ने कथित अनियमितताओं के कारण मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG को रद्द करने के अनुरोध पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency- NTA) और केंद्र को नोटिस जारी किये।
मुख्य बिंदु:
- राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (National Eligibility and Entrance Test- NEET) स्नातक परीक्षा के पेपर लीक का मामला बढ़ गया है, जिसके कारण दोबारा परीक्षा कराने और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) से जाँच कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
- राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुनवाई की तिथि 10 जुलाई, 2024 तय की है, जिसके दो दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय में इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, जिनमें NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने और न्यायालय की निगरानी में जाँच की मांग करने वाली याचिकाएँ भी शामिल हैं।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
- परिचय:
- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency- NTA) की स्थापना भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी के रूप में की गई थी।
- यह उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाला एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन है।
- शासन व्यवस्था:
- NTA की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त प्रख्यात शिक्षाविद करते हैं।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer- CEO) महानिदेशक होंगे जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।
- इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा जिसमें उपयोगकर्त्ता संस्थानों के सदस्य शामिल होंगे।
नीट- यूजी (NEET-UG)
- राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) या NEET, जिसे पहले ऑल इंडियन प्री-मेडिकल टेस्ट कहा जाता था, भारत में स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों (MBBS और BDS पाठ्यक्रम) में प्रवेश के लिये एक प्रवेश परीक्षा है।
- इसका संचालन NTA द्वारा किया जाता है।
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