उत्तराखंड
उत्तराखंड में GST पंजीकरण में छूट प्रदान
- 13 Jan 2025
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चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड सरकार ने सौर उद्यमियों को मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना के तहत अनिवार्य वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण से छूट देकर उन्हें महत्त्वपूर्ण राहत देने की घोषणा की है।
- इस पहल का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना तथा राज्य भर में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना है।
मुख्य बिंदु
- उद्योग महानिदेशक एवं सिडकुल (उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड) के प्रबंध निदेशक ने प्रवासी सम्मेलन के दौरान इस निर्णय की जानकारी दी।
- इस बात पर प्रकाश डाला गया कि यह छूट सौर परियोजना निवेशकों की लंबे समय से चली आ रही मांग के उत्तर में दी गई है, जिन्हें GST पंजीकरण आवश्यकताओं के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा था।
- मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना के तहत हज़ारों सौर संयंत्र पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं और कई और पर काम चल रहा है।
- इससे पहले, सौर ऊर्जा को GST से छूट मिलने के बावजूद, उद्यमियों को सब्सिडी का दावा करने के लिये GST में पंजीकरण कराना पड़ता था।
- नई नीति इस चरण को समाप्त कर देती है, जिससे प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाती है तथा सौर परियोजना डेवलपर्स के लिये नौकरशाही संबंधी बाधाएँ कम हो जाती हैं।
उत्तराखंड सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा विज़न:
- यह निर्णय अक्षय ऊर्जा और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- निवेश प्रक्रिया को सरल बनाकर, सरकार का लक्ष्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में अधिक उद्यमियों को आकर्षित करना है, जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों में योगदान मिलेगा।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना
- उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा खेती द्वारा स्वरोज़गार के लिये 2020 में मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना शुरू की।
- इस योजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा उत्तराखंड के युवाओं और वापस लौटे प्रवासियों को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करना है।
- इस योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट के सौर संयंत्र आवंटित किये जाएँगे।