असंगठित और प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड हेतु निर्देश | 23 Mar 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अगले दो महीनों के भीतर 80 मिलियन प्रवासी और असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड जारी किये जाएं।
मुख्य बिंदु:
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, शीर्ष न्यायालय ने सरकारों को 80 मिलियन लोगों को राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया।
- ये लोग ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं लेकिन उनके पास कार्ड नहीं हैं।
- न्यायालय ने कहा कि NFSA लाभार्थियों के साथ ई-श्रम पंजीकरणकर्त्ताओं के मिलान की कवायद पहले ही शुरू की जा चुकी है और उस आधार पर यह पाया गया है कि लगभग 80 मिलियन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं।
- इसलिये, वे अधिनियम के तहत मासिक खाद्यान्न का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि NFSA की धारा 3 में परिभाषित कोटे के बावजूद राशन कार्ड जारी किये जाने चाहिये।
- धारा 3: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों के व्यक्तियों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013
- यह खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।
- NFSA में 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी शामिल है:
- अंत्योदय अन्न योजना: इसमें सबसे गरीब लोग शामिल हैं, जो प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।
- प्राथमिकता वाले परिवार (PHH): PHH श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।
- राशन कार्ड जारी करने के लिये परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे बुज़ुर्ग महिला को परिवार का मुखिया होना अनिवार्य है।
- इसके अलावा, अधिनियम 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये विशेष प्रावधान रखता है, जो उन्हें समेकित बाल विकास योजना केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त में पौष्टिक भोजन प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसे आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में जाना जाता है।
ई-श्रम पोर्टल
- इसका लक्ष्य देश भर में 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों, जैसे- निर्माण मज़दूरों, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू कामगारों को पंजीकृत करना।
- इसके तहत श्रमिकों को एक ‘ई-श्रम कार्ड’ जारी किया जाएगा, जिसमें 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर शामिल होगा।
- यदि कोई श्रमिक ‘ई-श्रम’ पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए एवं आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का पात्र होगा।