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राजस्थान

राजस्थान के समुदायों पर ज़मीन खोने का खतरा

  • 22 Mar 2024
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार की एक अधिसूचना ने पश्चिमी राजस्थान में समुदाय के निवासियों के बीच डर पैदा कर दिया है, जो वन उपज और आजीविका तक पहुँच के संभावित नुकसान के बारे में चिंतित हैं।

  • मुख्य बिंदु:
  • समुदाय ओरान (पवित्र उपवन) को वन के रूप में मान्यता देने के राज्य के प्रस्ताव से आशंकित है।
  • सरकारी अधिसूचना में घोषणा की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, ओरान, देव वन (पवित्र वन) और रूंड (पारंपरिक रूप से संरक्षित खुले वन) को डीम्ड वन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
    • समुदाय ने "गोचर ओरान रक्षक संघ राजस्थान" संगठन के प्रतिनिधित्व के माध्यम से निर्णय पर आपत्ति जताई है।
    • गाँव के निवासी गोंद, लकड़ी, वन उपज और जंगली सब्ज़ियों के लिये भी जंगल पर निर्भर हैं, जो उनकी आजीविका तथा दैनिक आवश्यकताओं के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
    • यदि ओरान को वनों के रूप में घोषित किया जाता है, तो लोगों को डर है कि वे अपने समूहों और भेड़ों के लिये वन उपज तथा चरागाह भूमि तक पहुँच खो देंगे।
  • अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की भूमि के क्षरण को रोकने के लिये, टी एन भगवानवर्मन मामले, 1996 में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को उनकी पहचान करने का निर्देश दिया और यह निर्धारित किया कि डीम्ड वन सहित सभी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत कवर किये जाएंगे।
    • इस धारा के प्रावधान केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ऐसी वन भूमि पर खनन, वनों की कटाई, उत्खनन या बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं जैसी गैर-वानिकी गतिविधियों पर रोक लगाते हैं।
      • हालाँकि यह व्यक्तियों या समुदायों को चराई या पूजा के लिये जंगल तक पहुँचने से प्रतिबंधित नहीं करता है।

डीम्ड वन

  • भारत की लगभग 1% वन भूमि वाले डीम्ड वन एक विवादास्पद विषय हैं क्योंकि वे उन भूमि पथों को संदर्भित करते हैं जो "वन" प्रतीत होते हैं, लेकिन सरकार या ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इसे अधिसूचित नहीं किया गया है।
  • वन संरक्षण अधिनियम, 1980 सहित किसी भी कानून में डीम्ड वनों की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
  • टी एन गोडवर्मन थिरुमलपाद (1996) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के तहत वनों की एक विस्तृत परिभाषा को स्वीकार किया और माना कि 'वन' शब्द को उसके शब्दकोश अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिये।
    • यह परिभाषा वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी जंगलों को शामिल करती है, चाहे वे वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (1) के उद्देश्य के लिये आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा नामित हों और इसमें स्वामित्व के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज क्षेत्र भी इस परिभाषा में शामिल होंगे।
  • वनों के संरक्षण और उससे जुड़े मामलों के प्रावधान स्वामित्व या वर्गीकरण की परवाह किये बिना सभी वनों पर स्पष्ट रूप से लागू होते हैं।
  • यह परिभाषित करने की स्वतंत्रता कि वन का कौन-सा हिस्सा वन के रूप में योग्य है, वर्ष 1996 से राज्यों का विशेषाधिकार रहा है।
    • हालाँकि यह केवल वन भूमि पर लागू होता है जिसे पहले से ही ऐतिहासिक रूप से राजस्व रिकॉर्ड में "वन" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है या सरकार द्वारा "संरक्षित" या "आरक्षित वन" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980

  • वन संरक्षण अधिनियम, 1980 ने निर्धारित किया कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिये केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा उल्लंघन या परमिट की कमी को एक अपराध माना गया।
  • इसने वनों की कटाई को सीमित करने, जैवविविधता के संरक्षण और वन्यजीवों को बचाने का लक्ष्य रखा। हालांँकि यह अधिनियम वन संरक्षण के प्रति अधिक आशा प्रदान करता है लेकिन यह अपने लक्ष्य में सफल नहीं था।
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