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राजस्थान

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025

  • 12 Mar 2025
  • 2 min read

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में राजस्थान मंत्रिमंडल ने राज्य के कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने और विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं उनके अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिये ‘राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी। 

मुख्य बिंदु

  • यह विधेयक राज्य सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और संस्थानों पर लागू होगा।
  • राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक-2025 के तहत सभी कोचिंग संस्थानों के लिये पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। विशेष रूप से, 50 या अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थान कानूनी जाँच के दायरे में आएंगे। इसके अलावा, नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिये एक विशेष नियामक प्राधिकरण गठित किया जाएगा।
  • विधेयक का उद्देश्य: 
    • इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना है।
    • यह कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के साथ-साथ छात्रों के लिये सुरक्षित और सहयोगी वातावरण प्रदान करने पर केंद्रित है। 
  • पारदर्शिता और निगरानी: 
    • कोचिंग संस्थानों की पारदर्शिता और निगरानी के लिये राज्य स्तरीय पोर्टल और 24x7 हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी, जिससे छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता और अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
  • दंड और अनुपालन: 
    • नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें पहले अपराध पर ₹2 लाख, दूसरे अपराध पर ₹5 लाख का जुर्माना और बार-बार उल्लंघन करने पर पंजीकरण रद्द करने का दंड शामिल है।

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