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राजस्थान

राजस्थान अल्पसंख्यक नागरिकता शिविर

  • 19 Jul 2024
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिये विशेष शिविर आयोजित करने जा रही है।

मुख्य बिंदु

  • अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के नियम तथा प्रक्रियाएँ सरल कर दी गई हैं। अब ज़िला कलेक्टरों को नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है।
  • सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2016 से 2024 तक राज्य में 2,329 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है।
  • वर्तमान में कुल 1,566 आवेदन लंबित हैं। इनमें से 300 मामलों में आसूचना ब्यूरो (इंटेलिजेंस ब्यूरो) की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019

  • नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करना है।
  • नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment ACT- CAA) पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले छह गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है।
  • यह विधेयक छह समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।
    • दोनों अधिनियमों में देश में अवैध रूप से प्रवेश करने तथा समाप्त हो चुके वीज़ा और परमिट पर यहाँ रहने के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।
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