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झारखंड

झारखंड सरकार ने पेंशन योजना के लिये आयु घटाई

  • 29 Jan 2024
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, झारखंड कैबिनेट ने अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजना में 50 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं, आदिवासियों और दलितों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

  • पहले 60 वर्ष से ऊपर वालों को योजना का लाभ मिलता था, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 1,000 रुपए प्रदान किये जाते हैं।

मुख्य बिंदु:

  • यह पहल मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आती है। इस निर्णय से करीब 18 लाख लोगों को लाभ होगा।
    • कुल 35.68 लाख लोगों को योजना का लाभ मिल चुका है।
  • कैबिनेट ने गर्भवती महिलाओं को 'मातृ किट' वितरण समेत 25 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
    • लगभग 1,500 रुपए की कीमत वाली इस किट में एक मच्छरदानी, एक सूती साड़ी, एक सूती तौलिया और एक टूथपेस्ट सहित 14 सामग्रियाँ होंगी। इससे 6 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा।
  • कैबिनेट ने कई अन्य स्वीकृतियाँ भी दीं, जैसे:
    • राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष पद पर योगेन्द्र प्रसाद की तीन वर्षों के लिये नियुक्ति।
  • गुमला ज़िले के वृंदा नायक टोली गाँव की रहने वाली विनीता ओराँव को रोज़गार और 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार।
    • ओराँव ने 5 मई, 2020 को एक हमले के दौरान प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) के एक एरिया कमांडर को मार डाला।
  • 146 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में उत्क्रमित करना।

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना

  • इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के कमज़ोर बुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • 1,000 रुपए मासिक पेंशन के प्रावधान के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के लिये दूसरों पर निर्भरता को कम करना है।
  • यह योजना बुजुर्ग नागरिकों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिये आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देती है।

पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI)

  • यह वर्ष 2007 में झारखंड में गठित एक उग्रवादी माओवादी संगठन है।
  • पहले इसे झारखंड लिबरेशन टाइगर्स (JLT) के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना वर्ष 2003 में झारखंड के खूंटी ज़िले के निवासी दिनेश गोप ने की थी।

झारखण्ड राज्य पिछड़ा आयोग

  • यह एक स्थायी निकाय है जिसका गठन झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
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