हरियाणा सरकार ने शवों के निपटान पर विधेयक वापस लिया | 28 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में हरियाणा सरकार ने विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद हरियाणा माननीय शव निपटान विधेयक, 2024 को वापस ले लिया।
मुख्य बिंदु:
- विधेयक के अनुसार, किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को शव को अपने कब्ज़े में लेने की शक्ति होगी यदि उसके पास "व्यक्तिगत ज्ञान या अन्यथा" से यह विश्वास करने का कारण हो कि शव का उपयोग परिवार के किसी सदस्य या व्यक्तियों के समूह द्वारा विरोध के लिये किया जा सकता है।
- मुद्दा यह उठाया गया कि विधेयक में प्रभावित पक्ष के लिये कोई उपाय उपलब्ध नहीं है क्योंकि कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत द्वारा किसी शव के दाह संस्कार पर आदेश पारित किया था, यदि परिवार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था।
- विधेयक में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ कोई अपील का प्रावधान नहीं था।
- इससे पहले, विधेयक का उद्देश्य मृतकों का सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना था।
- किसी मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, किसी को भी मृत शरीर का समय पर अंतिम संस्कार न करके किसी भी विरोध या आंदोलन के माध्यम से कोई भी मांग उठाने या किसी भी मांग को आगे बढ़ाने का प्रलोभन देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
- किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में किसी निकाय को विरोध या प्रदर्शन के साधन के रूप में उपयोग करने से रोकना आवश्यक है।
- प्रस्तावित कानून उन मामलों में सार्वजनिक अधिकारियों की ज़िम्मेदारी पर भी ज़ोर देता है जहाँ परिवार के सदस्य किसी शव को अस्वीकार कर देते हैं, जिससे उचित अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया जाता है।
- यह ध्यान रखना उचित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति को बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी मिलता है।
अनुच्छेद 21
- यह घोषणा करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिये उपलब्ध है।
- जीवन का अधिकार केवल पशु अस्तित्व या जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थक, पूर्ण तथा जीने लायक बनाते हैं।