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हरियाणा सरकार ने योजना पर आयु प्रतिबंध हटाया

  • 07 Jun 2024
  • 1 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने कृषि कार्य के दौरान मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में किसानों और कृषि श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना पर आयु सीमा हटा दी।

मुख्य बिंदु:

  • सरकार ने किसानों, कृषि श्रमिकों और मंडी यार्ड मज़दूरों के लिये 'मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना' के तहत आयु प्रतिबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
  • इस योजना के तहत किसानों, कृषि मज़दूरों और मंडी यार्ड मज़दूरों को 37,500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • पूर्व नियम के अनुसार, इस योजना में लाभार्थी की आयु 10 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
  • अब, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति भी योजना के तहत लाभ के पात्र होंगे।

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