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हरियाणा

‘ऑटो अपील सॉफ्टवेयर’ का कॉपीराइट

  • 28 Mar 2024
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने 'ऑटो अपील सॉफ्टवेयर' के लिये "कॉपीराइट" के अधिकार को हासिल कर लिया है।

  • हरियाणा आरटीएस आयोग ने वर्ष 2022 में कॉपीराइट के लिये आवेदन किया था, जिसे 20 मार्च, 2024 को प्रदान किया गया।

मुख्य बिंदु:

  • AAS (वर्ष 2021 में लॉन्च) भारत में अपनी तरह का पहला सॉफ्टवेयर है, जिसके कारण शिकायतकर्त्ता को अपील दायर करने के लिये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।
  • AAS के माध्यम से 27 मार्च 2024 तक कुल 11,70,766 अपीलें दर्ज की गईं, जिनमें से 11,56,595 अपीलों का निपटारा भी कर दिया गया है।
  • AAS में अपीलों की निपटान दर 98.8% है।
  • हरियाणा अपने नागरिकों को यह सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है।
  • कॉपीराइट एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है जो किसी मूल कार्य के निर्माता या किसी अन्य अधिकार धारक को कार्य की प्रतिलिपि बनाने, वितरित करने, अनुकूलित करने, प्रदर्शित करने और प्रदर्शन करने हेतु विशेष तथा कानूनी रूप से संरक्षित अधिकार प्रदान करता है।

कॉपीराइट

  • कॉपीराइट का तात्पर्य साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों के साथ-साथ सिनेमैटोग्राफ फिल्मों तथा ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माताओं को प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा से है।
    • वर्ष 1957 के कॉपीराइट अधिनियम का उद्देश्य इन रचनात्मक कार्यों को उनके रचनाकारों की बौद्धिक संपदा के रूप में सुरक्षित रखना है।
    • पेटेंट के मामले के विपरीत, यह विचारों के बजाय विचारों की अभिव्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है।
    • कॉपीराइट (संशोधन) नियम 2021 को कॉपीराइट के अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप लाने के लिये कार्यान्वित किया गया था।
  • कॉपीराइट मालिकों को उल्लंघनकर्त्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें निषेधाज्ञा, क्षति जैसे उपाय शामिल हैं।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग

  • इसका गठन राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई 2014 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया था।
  • यह हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 12(1) और (2) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
  • आयोग में एक मुख्य आयुक्त और अधिकतम चार आयुक्त होते हैं, जो हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करते है।
  • HRTS अधिनियम, 2014 लोगों को एक प्रभावी सेवा वितरण तंत्र के माध्यम से परेशानी मुक्त, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से अधिकांश सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार प्रदान करता है।
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