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हरियाणा

गुरुग्राम में राजनीतिक विज्ञापनों के लिये समिति की मंज़ूरी

  • 29 Aug 2024
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

अधिकारियों के अनुसार, गुरुग्राम ज़िले में केबल टीवी, समाचार पत्रों और सिनेमा हॉलों में राजनीतिक विज्ञापन अब मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (Media Certification and Monitoring Committee- MCMC) की पूर्व अनुमति के बिना प्रसारित नहीं किये जा सकेंगे।

मुख्य बिंदु:

  • चुनाव अवधि के दौरान केबल ऑपरेटरों और सिनेमा हॉल मालिकों को मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) प्रमाण-पत्र के बिना कोई भी विज्ञापन प्रसारित करने पर प्रतिबंध है।
  • यह घोषणा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत की गई।

राज्य के स्वामित्व वाले मीडिया का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों के लिये नियम

  • राज्य मीडिया पर समय का आवंटनः
    • वर्ष 1998 के लोकसभा चुनावों के बाद से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनावों के दौरान सरकारी टेलीविजन और रेडियो का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
    • चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल के लिये समय आवंटन तय करता है।
      • राष्ट्रीय दलों को सामूहिक रूप से दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर कम-से-कम 10 घंटे और क्षेत्रीय चैनलों पर 15 घंटे मिलते हैं। उन्हें आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुक-अप पर भी 10 घंटे तथा क्षेत्रीय आकाशवाणी स्टेशनों पर 15 घंटे मिलते हैं।
      • राज्य स्तरीय दलों को क्षेत्रीय दूरदर्शन चैनलों और आकाशवाणी रेडियो स्टेशनों पर न्यूनतम 30 घंटे का प्रसारण मिलता है।
  • भाषण सामग्री पर दिशा-निर्देश:
    • दलों और वक्ताओं को संबंधित ऑल इंडिया रेडियो (AIR) एवं दूरदर्शन (DD) प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन के लिये भाषण की प्रतिलिपि 3-4 दिन पहले प्रस्तुत करनी होगी।
    • ECI दिशा-निर्देश निषेध करते हैं:
      • अन्य देशों की आलोचना; 
      • धर्मों या समुदायों पर हमला; 
      • अश्लील या अपमानजनक सामग्री; 
      • हिंसा भड़काना; 
      • न्यायालय की अवमानना; 
      • राष्ट्रपति और न्यायपालिका के विरुद्ध आक्षेप; 
      • राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई भी बात; 
      • नाम लेकर किसी व्यक्ति की आलोचना।

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