छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2024-29
- 12 Nov 2024
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चर्चा में क्यों?
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्थापना दिवस पर नई औद्योगिक नीति शुरू की। इसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों, महिलाओं और थर्ड जेंडर समुदाय के लिये विशेष प्रावधान पेश किये गए हैं, जो विकास में समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- नई औद्योगिक नीति 2024-29 “अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन@2047” के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य राज्य को एक आत्मनिर्भर औद्योगिक केंद्र में बदलना है।
प्रमुख बिंदु
- नीति के उद्देश्य:
- नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है तथा हाशिये पर पड़े समूहों को सशक्त बनाना है, तथा यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को विकास में भाग लेने और लाभ उठाने का अवसर मिले।
- महत्त्वपूर्ण पहल:
- विशेष प्रावधान:
- एक समर्पित प्रोत्साहन पैकेज में उद्यमिता प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता शामिल है, जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को एक नई शुरुआत और सार्थक सामुदायिक भागीदारी के अवसर प्रदान करता है ।
- विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और सरकार समर्थित वित्तीय सहायता, थर्ड जेंडर समुदाय के सदस्यों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिये सशक्त बनाती है, जिससे लंबे समय से चली आ रही सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ समाप्त हो जाती हैं।
- लक्षित पहलों में निवेश रियायतें, कर छूट और वित्तीय सहायता के साथ-साथ महिलाओं के बीच स्वरोज़गार और व्यवसाय प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये कौशल-आधारित प्रशिक्षण शामिल हैं।
- आर्थिक विकास उपाय:
- नीति अनुदान सब्सिडी को 18%-20% से बढ़ाकर 30%-35% कर देती है, जिससे नए उद्यमों और छोटे व्यवसायों को सहायता मिलती है।
- नवीन विचारों को सतत् व्यवसायों में परिवर्तित करने में स्टार्ट-अप्स की सहायता के लिये 50 करोड़ रुपए का कोष निर्धारित किया गया है।
- "सिंगल विंडो सिस्टम 2.0" विभागों में अनुमोदन को डिजिटल बनाता है, अनुमति, लाइसेंस एवं पंजीकरण को सरल बनाता है, जिससे निवेश प्रक्रियाएँ अधिक कुशल और आकर्षक बनती हैं।
- प्रोत्साहनों से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को सहायता मिलेगी, जिसका ध्यान लॉजिस्टिक्स, नए औद्योगिक क्षेत्रों और क्लस्टर विकास पर होगा, जिससे राज्य भर में एक मज़बूत व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा।
- नीति में प्रदूषण मुक्त उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और सतत् उत्पाद विकास को, तथा विकास को पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी के साथ संरेखित किया गया है।
- विशेष प्रावधान:
सिंगल विंडो सिस्टम (SWS) 2.0
- यह अपने पोर्टल पर 16 विभागों की 100 से अधिक सुविधाएँ प्रदान करता है।
- आवेदक को केवल एक बार लॉग इन करना होगा और उसे दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि प्रक्रिया के दौरान किसी विभाग को जानकारी की आवश्यकता होती है, तो आवेदक लॉग इन करके पता कर सकता है।
- किसी भी कार्यालय से ऑफलाइन संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ई-चालान के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिये विभागीय अधिकारियों को ID और पासवर्ड दिये गए हैं।