राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना

प्रिलिम्स के लिये

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अटल पेंशन योजना

मेन्स के लिये

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का भारतीय नागरिकों और अटल पेंशन योजना का श्रमिकों के लिये महत्त्व 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA) ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System- NPS) और अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana- APY) के अंतर्गत एसेट अंडर मैनेजमेंट (Assets Under Management- AUM) 6 लाख करोड़ (6 ट्रिलियन) रुपए की सीमा को पार कर गया  है।

  • एसेट अंडर मैनेजमेंट निवेश का कुल बाज़ार मूल्य है जिसे कोई व्यक्ति या संस्था निवेशकों की तरफ से संभालती है।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:

  • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विषय में:
    • इस प्रणाली की शुरुआत केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 में (सशस्त्र बलों को छोड़कर) की।
      • इसको वर्ष 2018 में सुव्यवस्थित करने तथा इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभपहुँचाने हेतु योजना में बदलाव को मंज़ूरी दी।
    • एनपीएस को देश में पीएफआरडीए द्वारा कार्यान्वित और विनियमित किया जा रहा है।
    • पीएफआरडीए द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (National Pension System Trust) एनपीएस के तहत आने वाली सभी संपत्तियों का पंजीकृत मालिक है।
  • संरचना: एनपीएस की संरचना द्विस्तरीय है:
    • टियर- 1 खाता: 
      • यह गैर-निकासी योग्य स्थायी सेवानिवृत्ति खाता है, जिसमें संग्रहीत राशि को ग्राहक के विकल्प के अनुसार निवेश किया जाता है।
    • टियर- 2 खाता: 
      • यह एक स्वैच्छिक निकासी योग्य खाता है जिसकी अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ग्राहक के नाम पर एक सक्रिय टियर-I खाता हो।
      • अभिदाता अपनी इच्‍छानुसार इस खाते से अपनी बचत राशि को निकालने के लिये स्वतंत्र है।
  • लाभार्थी:
    • एनपीएस मई 2009 से भारत के सभी नागरिकों के लिये उपलब्ध है।
    • 18-65 वर्ष के आयु वर्ग में भारत का कोई भी नागरिक (निवासी और अनिवासी दोनों) एनपीएस में शामिल हो सकता है।
    • लेकिन इसके अंतर्गत ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया (Overseas Citizens of India) और भारतीय मूल के व्यक्ति (Person of Indian Origin) कार्डधारक तथा हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family) खाते खोलने के लिये पात्र नहीं हैं।

अटल पेंशन योजना:

  • अटल पेंशन योजना के विषय में:
    • यह योजना मई 2015 में सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
    • इस योजना को पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू किया गया है जिसमें सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में इस योजना से जुड़ने वालों में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात 57:43 का है।   
      • हालाँकि इसके अंतर्गत अभी तक केवल 5% पात्र आबादी को कवर किया गया है।
  • प्रशासित: 
    • इस योजना को एनपीएस के माध्यम से ‘पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण’ द्वारा प्रशासित किया जाता है।  
  • योग्यता:
    • इस योजना में 18-40 वर्ष के बीच की आयु वाला भारत का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है।
    • इस योजना में देर से शामिल होने वाले ग्राहक की योगदान राशि ज़्यादा और जल्दी शामिल होने वाले ग्राहक की योगदान राशि कम होती है।
  • लाभ:
    • यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्रदान करता है।
    • अभिदाता की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को जीवन भर के लिये पेंशन की गारंटी दी जाती है।
    • अभिदाता और उसकी/उसका पत्नी/पति दोनों की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को पूरी पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है।

पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण

पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के विषय में:

  • यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिये संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है।
  • यह वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Service) के अंतर्गत काम करता है।

कार्य:

  • यह विभिन्न मध्यवर्ती एजेंसियों जैसे- पेंशन फंड मैनेज़र (Pension Fund Manager), सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (Central Record Keeping Agency) आदि की नियुक्ति का कार्य करता है।
  • यह एनपीएस के तहत पेंशन उद्योग को विकसित, बढ़ावा और नियंत्रित करता है तथा एपीवाई का प्रबंधन भी करता है।

स्रोत: पी.आई.बी.