लखनऊ शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 23 दिसंबर से शुरू :   अभी कॉल करें
ध्यान दें:



डेली अपडेट्स

शासन व्यवस्था

ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया

  • 11 Nov 2019
  • 7 min read

प्रीलिम्स के लिये:

ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया क्या है, NRIs व POIs कौन होते हैं, इनके मध्य क्या अंतर है, OCIs से संबंधित नियम

मेन्स के लिये:

ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारण के लाभ और अयोग्यता, नागरिकता अधिनियम से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटिश पत्रकार और लेखक आतिश तासीर (Aatish Taseer) के ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड को निरस्त कर दिया है।

  • इस संदर्भ में गृह मंत्रालय का कहना है कि उनके OCI कार्ड को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत निरस्त किया गया है, क्योंकि अपने आवेदन में उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उनके पिता पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं, जो कि OCI कार्ड हेतु एक अयोग्यता है।

क्या है ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया?

  • ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया या OCI की श्रेणी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था।
  • गृह मंत्रालय OCI को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था; या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य था; या 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था, या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता, जो अन्य पात्रता मानदंडों पूरे करता हो।
  • OCI कार्ड नियमों की धारा 7(A) के अनुसार, एक आवेदक OCI कार्ड के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह या उसके माता-पिता या दादा-दादी, परदादा-परदादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी ऐसे देश के नागरिक रहे हों, जिसे भारत सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

OCI कार्ड के लाभ

  • OCI कार्डधारक भारत में प्रवेश कर सकते हैं, भारत का दौरा करने के लिये बहुउद्देशीय आजीवन वीज़ा (Multipurpose Lifelong Visa) प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिये विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता भी नहीं होती है।
  • यदि कोई व्यक्ति पाँच साल की अवधि के लिये OCI के रूप में पंजीकृत रहता है, तो वह भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन का पात्र हो जाता है।
  • साथ ही OCI कार्डधारकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विशेष आव्रजन काउंटर (Special Immigration Counters) की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
  • OCI कार्डधारक भारत में विशेष बैंक खाते खोल सकते हैं, वे गैर-कृषि संपत्ति (आवासीय व व्यावसायिक) खरीद सकते हैं, किंतु उन्हें कृषि योग्य भूमि (इसमें खेत/फार्म एवं किसी भी तरह की वृक्षारोपण संपत्ति शामिल है) की खरीद करने का अधिकार नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस एवं पैन कार्ड के लिये भी आवेदन कर सकते हैं।
  • हालाँकि OCI कार्डधारियों को मतदान एवं सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

OCI कार्ड की अयोग्यता

  • इस संबंध में गृह मंत्रालय प्रत्येक आवेदन की बारीकी से जाँच करता है और उसके पास किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है।
  • उल्लेखनीय है कि यदि कोई कार्ड धोखाधड़ी के माध्यम से या किसी जानकारी को छिपाकर प्राप्त किया गया हो तो गृह मंत्रालय द्वारा किसी भी OCI कार्ड को अयोग्य करार दिया जा सकता है या ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
  • यदि कोई OCI कार्डधारक भारतीय संविधान का अपमान करता हुआ पाया जाता है, तो भी OCI कार्ड रद्द किया जा सकता है।

नागरिकता

  • चूँकि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, इसलिये कोई भी OCI कार्डधारक भारत का नागरिक नहीं होता है।
  • हालाँकि एक व्यक्ति जो OCI कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है वह OCI का दर्जा दिये जाने के पाँच साल बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिये आवेदन कर सकता है।
    • साथ ही नागरिकता के लिये आवेदन करने से पहले उस व्यक्ति को बारह महीनों के लिये भारत में निवासी होना चाहिये।

NRIs कौन होते हैं?

  • अनिवासी भारतीय (NRI) ऐसा भारतीय पासपोर्टधारक होता है जो किसी वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 183 दिनों के लिये किसी अन्य देश में रहता है।
  • NRIs को वोट देने का अधिकार होता है और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि उनकी केवल वही आय भारत में कर योग्य होती है, जो वे भारत में कमाते हैं।

PIOs कौन होते हैं?

  • भारतीय मूल का व्यक्ति (Persons of Indian Origin-PIO) एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जन्म से या वंश से तो भारतीय है, परंतु वह भारत में रहता नहीं है।
  • PIOs जिनके पास बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किसी अन्य देश का पासपोर्ट था, को पहले एक पहचान पत्र जारी किया जाता था, परंतु हालाँकि 15 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने PIO कार्ड योजना को वापस ले लिया और इसे OCIs के साथ मिला दिया गया।

स्रोत: द हिंदू

close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2