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मैसेजिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिये TRAI के नए नियम

  • 30 Aug 2024
  • 3 min read

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत दूरसंचार कंपनियों को 1 सितंबर 2024 से गैर-पंजीकृत यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL), ओवर-द-टॉप (OTT) लिंक, एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज (APKs) या कॉल-बैक नंबर वाले संदेशों को ब्लॉक करना होगा।

  • स्पैम और फिशिंग प्रयासों को कम करने के उद्देश्य से लाए गए नए नियम के तहत संस्थाओं को वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजने के लिये अपने नंबरों को पंजीकृत करने तथा व्हाईट लिस्ट में (या अनुमति सूची - स्वीकार्य संस्थाओं की सूची) शामिल करने की आवश्यकता होगी, जिससे लेनदेन संबंधी अलर्ट या प्रमाणीकरण के लिये OTP का उपयोग करने वाले बैंकों व सेवाओं पर असर पड़ सकता है।
    • दूरसंचार कंपनियों को अब संदेश भेजने से पहले उसकी विषय-वस्तु की पुष्टि करनी होगी, जिससे सुरक्षा में वृद्धि होगी।
  • TRAI ने बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिये एक्सेस सेवा प्रदाताओं को 140-सीरीज़ से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉलों को 30 सितंबर, 2024 तक ऑनलाइन DLT (डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी) प्लेटफॉर्म या ब्लॉकचेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।
  • स्पैम पर और अधिक अंकुश लगाने के लिये दूरसंचार ऑपरेटरों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रचारात्मक एवं स्पैम कॉलों के लिये उपयोग किये जाने वाले बल्क कनेक्शनों की निगरानी करें तथा उन्हें डिस्कनेक्ट करें।
  • TRAI की स्थापना वर्ष 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने हेतु की गई थी, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिये टैरिफ का निर्धारण/संशोधन शामिल है। यह अधिकार पहले केंद्र सरकार के पास था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
    • इसका प्रमुख उद्देश्य एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी नीतिगत परिवेश उपलब्ध कराना है, जो समान अवसर प्रदान करे तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को सरल बनाए।

और पढ़ें: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)

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