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विनियामकीय सैंडबॉक्स के लिये TRAI की सिफारिशें

  • 19 Apr 2024
  • 2 min read

स्रोत:बिज़नस स्टैण्डर्ड

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग और विनियामकीय सैंडबॉक्स (RS) की निगरानी के लिये महत्त्वपूर्ण सिफारिशें जारी की हैं।

  • डिजिटल संचार क्षेत्र में RS के लिये पात्रता भारतीय नागरिकों या संस्थाओं तक सीमित है, जिसका लक्ष्य नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है।
  • RS में ग्राहक को शामिल करने के लिये नैतिक और कानूनी ग्राहक जुड़ाव पर ज़ोर देते हुए विशिष्ट स्वैच्छिक सहमति की आवश्यकता होती है।
  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का पालन, ग्राहक ऑनबोर्डिंग और डेटा प्रोसेसिंग के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो डेटा संरक्षण कानूनों और विनियमों के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।
  • आवेदकों को परीक्षण उद्देश्यों के लिये मांगी गई लाइसेंसिंग या नियामक छूट के विवरण का खुलासा करना होगा और पारदर्शिता तथा नियामक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षण चरण के लिये एक स्पष्ट निकास रणनीति प्रदान करनी होगी।
  • RS की निगरानी और शासन को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान (NTIPRIT) द्वारा प्रबंधित करने की सिफारिश की गई है, जिसमें आवश्यकतानुसार टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (TEC) और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी शामिल है।
  • डिजिटल विभाजन को पाटने और व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई प्रौद्योगिकियों के लिये परीक्षण करने वाली संस्थाओं हेतु "डिजिटल भारत निधि" से वित्तपोषण सहायता का सुझाव दिया गया है।

और पढ़ें: विनियामकीय सैंडबॉक्स के लिये व्यापक रूपरेखा

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