SC ने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द किया | 15 Feb 2024
स्रोत: द हिंदू
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC) ने चुनावी बॉण्ड योजना, जो राजनीतिक दलों को अनाम तरीके दान प्राप्त की अनुमति देती थी, को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह पुष्टि करते हुए कि यह योजना अनुच्छेद 19(1)(A) में निहित सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, इस बात पर ज़ोर दिया कि सूचित चुनावी निर्णयों के लिये राजनीतिक दलों को प्राप्त फंडिंग के संबंध में पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण है।
- चुनावी बॉण्ड मुद्रा के साधन हैं जो वचन-पत्र या वाहक बॉण्ड के रूप में कार्य करते हैं, इन्हें भारत में व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा खरीदा जा सकता है।
- इन्हें विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के दान के लिये जारी किया जाता है।
- SBI चुनावी बॉण्ड जारी करने और भुनाने के लिये अधिकृत एकमात्र बैंक है।
- इस योजना के तहत किये गए दान पर 100% कर छूट का लाभ मिलता है।
- SC ने भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉण्ड जारी करना तुरंत बंद करने और 6 मार्च, 2024 तक निर्वाचन आयोग को सभी विवरण जमा करने का निर्देश दिया है।
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