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CPSE के लिये संशोधित लाभांश दिशानिर्देश

  • 30 Nov 2024
  • 2 min read

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) के लिये संशोधित दिशानिर्देश पेश किये हैं, जिसमें कर के बाद लाभ (PAT) का 30% या निवल मूल्य का 4%, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश भुगतान अनिवार्य किया गया है।

  • इससे पहले, 2016 के दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया था कि लाभांश भुगतान कर के बाद लाभ (PAT) का 30% या निवल मूल्य का 5% होना चाहिये, जो भी अधिक हो।
    • ये दिशानिर्देश CPSE की उन सहायक कंपनियों पर भी लागू होंगे जिनमें मूल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की हिस्सेदारी 51% से अधिक है।
  • दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे CPSE जिनका बाज़ार मूल्य छह महीने से बुक वैल्यू से कम है और जिनकी नेटवर्थ कम से कम 3,000 करोड़ रुपए है, वे शेयर बायबैक पर विचार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे बोनस शेयर जारी कर सकते हैं, जब रिज़र्व उनकी चुकता इक्विटी से 20 गुना अधिक हो।
    • शेयर बायबैक किसी कंपनी द्वारा शेयर बाज़ार से अपने शेयरों का पुनः अधिग्रहण है।
    • बोनस शेयर, मौजूदा शेयरधारकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के दिये जाने वाले अतिरिक्त शेयर होते हैं, जो उनके वर्तमान में रखे गए शेयरों की मात्रा पर आधारित होते हैं।
  • DIPAM केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में विनिवेश और इक्विटी बिक्री सहित केंद्र सरकार के निवेशों का प्रबंधन करता है।

अधिक पढ़ें: सार्वजनिक उद्यम विभाग 

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