मणिपुर में AFSPA को पुनः लागू करना | 04 Dec 2024

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) ने अस्थिर सुरक्षा स्थिति तथा हिंसा में विद्रोही समूहों की सक्रिय भागीदारी के कारण मणिपुर के छह पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को फिर से लागू किया है।

  • मणिपुर में वर्ष 1980 से ही AFSPA लागू है तथा बदलते सुरक्षा परिदृश्य के आलोक में समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। 

पृष्ठभूमि:

  • 15 अगस्त 1942 को ब्रिटिशों ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिये सशस्त्र बल विशेषाधिकार अध्यादेश जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1947 में "असम अशांत क्षेत्रों" हेतु अध्यादेश जारी किये गये।
    • सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1958 द्वारा असम अशांत क्षेत्र अधिनियम, 1955 का स्थान लिया गया, जिसे आगे चलकर AFSPA द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।
  • अशांत क्षेत्र को AFSPA की धारा 3 के तहत घोषित किया जाता है।
    • वर्तमान में नागालैंड, असम, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA प्रभावी है।
    • राज्य के राज्यपाल, केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक एवं गृह मंत्रालय AFSPA के प्रवर्तन को अधिसूचित करने के साथ किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकते हैं। 
  • अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के तहत किसी क्षेत्र को 'अशांत' घोषित करने पर वह लगातार तीन माह तक अशांत की श्रेणी में बना रहता है।

AFSPA

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