विविध
Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 22 नवंबर, 2023
- 22 Nov 2023
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ICMR ने कोविड-19 टीकों और अचानक मौतों के बीच संबंध को खारिज़ किया
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा किये गए एक हालिया अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 टीके और अचानक होने वाली मौतें असंबद्ध हैं।
- अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि टीकाकरण से अचानक होने वाली मौतों का खतरा कम हो जाता है, खासकर तब जब स्वस्थ हो चुके व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर छुट्टी दे दी जाती है।
- अधिकांश अचानक मौतों का प्रमुख कारण हृदय संबंधी स्वास्थ्य स्थितियाँ हैं, जिनमें दिल की अनियमित धड़कन, रक्त प्रवाह में बाधा तथा हृदय की मांसपेशियों की कार्यक्षमता में कमी आना शामिल है।
- धूम्रपान, शराब का अत्यधिक सेवन और अति व्यायाम और आनुवंशिकता को अचानक होने वाली मौतों के अन्य जोखिम कारकों के रूप में पहचाना जाता है।
- इस अध्ययन में उन संभावित तंत्रों पर प्रकाश डाला गया है जिनके माध्यम से कोविड-19 हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जिसमें हृदय की मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान भी शामिल है।
- कोविड-19 के गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है, जिनमें अचानक मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता हैं, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों में अचानक होने वाली मौत का जोखिम चार गुना अधिक होता है।
और पढ़ें… अस्पताल में भर्ती होने के बाद कोविड-19 रोगियों में मृत्यु दर
ग्रहण
ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब घटित होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। हालाँकि प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होता है।
- पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है।
- इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर छाया (सूर्य ग्रहण) डालने अथवा पृथ्वी की छाया (चंद्र ग्रहण) में प्रवेश करने के लिये चंद्रमा आमतौर पर काफी उपर अथवा बहुत नीचे होता है।
- ग्रहण केवल तभी घटित होते हैं जब चंद्रमा क्रांतिवृत्त तल/एक्लिप्टल प्लेन, जो कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का तल है, को उसी समय पार करता है जब चंद्रमा पूर्ण होता है।
- तलों के प्रतिच्छेदन की रेखा को नोड्स की रेखा कहा जाता है। ग्रहण घटित होने के लिये चंद्रमा का किसी एक नोड के निकट होना अनिवार्य है।
- ऐसा सभी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन नहीं होता है।
- ग्रहण युग्मों में होते हैं, दो सप्ताह में एक सूर्य और एक चंद्र ग्रहण होता है, जिसे ग्रहण ऋतु यानी एक्लिप्स सीज़न कहा जाता है।
- आमतौर पर एक वर्ष में दो ग्रहण ऋतुएँ अलग-अलग समय पर होती हैं, जो मूलतः नोड्स और सूर्य के संरेखण पर निर्भर करती हैं।
वज्र प्रहार 2023: भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास
भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 14वाँ संस्करण, "वज्र प्रहार 2023", उमरोई छावनी, मेघालय में प्रारंभ हुआ। इसका पहला संस्करण वर्ष 2010 में भारत में आयोजित किया गया था।
- अमेरिका के सैन्य दल का प्रतिनिधित्व अमेरिकी विशेष बलों के पहले विशेष बल समूह के सैनिकों द्वारा किया गया। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल के जवानों द्वारा किया जा रहा है।
- भारतीय तथा अमेरिकी सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाला यह अभ्यास सामरिक रणनीतियों, मिशन योजना एवं परिचालन रणनीति को साझा करने पर केंद्रित है।
और पढ़ें…अभ्यास वज्र प्रहार
थाईलैंड की कैबिनेट ने विवाह समानता विधेयक को स्वीकृति दी
हाल ही में थाईलैंड की कैबिनेट ने नागरिक और वाणिज्यिक संहिता में संशोधन को स्वीकृति दे दी, जिससे देश में समलैंगिक विवाह अधिकारों का मार्ग प्रशस्त हो गया।
- इस कोड के भीतर भाषा में बदलाव, "पुरुषों एवं महिलाओं" की जगह "व्यक्तियों" और "पति तथा पत्नी" की जगह "विवाह साझेदार" करने का उद्देश्य समान-लिंग वाले जोड़ों को समान अधिकार प्रदान करना है।
- यह समान-लिंग वाले जोड़ों के बीच संबंध बनाने के अधिकार की गारंटी देगा, साथ ही अगला कदम समान-लिंग वाले जोड़ों को भी मान्यता देने के लिये पेंशन फंड कानून में संशोधन होगा।
और पढ़ें…समलैंगिक विवाह: समानता के लिये संघर्ष
उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणित उत्पादों के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयोग ने हाल ही में राज्य के भीतर हलाल प्रमाणित खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (d) तथा धारा 30 (2) (a) के तहत शक्तियों के तहत आता है।
- आदेश में तर्क दिया गया है कि हलाल प्रमाणीकरण खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, डेयरी उत्पाद, बेकरी आइटम, खाद्य तेल इत्यादि जैसे विभिन्न उत्पादों के लेबलिंग के संबंध में भ्रामिक स्थिति उत्पन्न करता है।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2):
(a): सार्वजनिक स्वास्थ्य की खातिर, संपूर्ण राज्य अथवा उसके विशिष्ट क्षेत्रों के भीतर किसी भी खाद्य पदार्थ के उत्पादन, भंडारण, संचलन अथवा वेंडिंग को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये प्रतिबंधित करना, जैसा कि घोषित आदेश में दर्शाया गया है और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है
(d) निर्दिष्ट मानकों तथा अन्य आवश्यकताओं का कुशल और समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा निष्पक्षता, जवाबदेही, व्यावहारिकता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता का उच्च मानक भी सुनिश्चित करना।