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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 08 सितंबर, 2020

  • 08 Sep 2020
  • 7 min read

भूपेन हजारिका

08 सितंबर, 2020 को गृहमंत्री अमित शाह ने प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि असम के संगीत सम्राट भूपेन हजारिका ने अपनी रचनाओं से लाखों लोगों के जीवन को समृद्ध किया है। भूपेन हजारिका को एक महान गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि और फिल्मकार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा वे असम की संस्कृति तथा संगीत के भी काफी अच्छे जानकार थे। भूपेन हजारिका का जन्म वर्ष 1926 में असम के तिनसुकिया (Tinsukia) ज़िले के छोटे शहर सादिया (Sadiya) में हुआ था। वर्ष 1942 में गुवाहाटी से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद भूपेन हजारिका वाराणसी चले गए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। भूपेन हजारिका आदिवासी संगीत से काफी ज़्यादा प्रभावित थे। वर्ष 1939 में ही मात्र 12 वर्ष की उम्र में भूपेन हजारिका ने असमिया फिल्म इंद्रमालती के लिये पहला गाना गया था। भूपेन हजारिका केवल असमिया संगीत तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई बंगाली और हिंदी फिल्मों के लिये भी रचना, लेखन और गायन का कार्य किया। भूपेन हजारिका को वर्ष 1976 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि उन्हें वर्ष 1977 में पद्मश्री और वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्ष 1999-2004 तक संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य किया। भूपेन हजारिका को वर्ष 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।

पीवी नरसिम्हा राव

हाल ही में तेलंगाना विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव (PV Narashima Rao) को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। साथ ही प्रस्ताव के माध्यम से हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर उनके नाम पर रखने की भी मांग की गई है। पीवी नरसिम्हा राव यानी पामुलापति वेंकट नरसिंह राव का जन्म 28 जून, 1921 को तत्कालीन आंध्रप्रदेश के करीमनगर ज़िले के एक गाँव में हुआ था, जो कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य का एक क्षेत्र है। नरसिम्हा राव को उनके अभूतपूर्व भाषाई कौशल के लिये भी जाना जाता था, उन्हें 10 भारतीय भाषाओं के साथ-साथ 6 विदेशी भाषाओं में महारत हासिल थी। स्वतंत्रता के पश्चात् नरसिम्हा राव आधिकारिक तौर पर कॉन्ग्रेस में शामिल हुए और वर्ष 1971 से वर्ष 1973 तक तत्कालीन आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी संभाली। वर्ष 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बने और उन्होंने वर्ष 1996 तक देश के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। पीवी नरसिम्हा राव का 9 दिसंबर, 2004 को हार्टअटैक के कारण निधन हो गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के लिये ऋण समझौता

भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिये 82 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जो कि राज्य में सड़क नेटवर्क की स्थिति, सुरक्षा और इंजीनियरिंग मानकों में सुधार लाने के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा संस्थानों को सुदृढ़ बनाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना, जलवायु एवं आपदा की दृष्टि से लचीली सड़कों का निर्माण करने, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन गलियारों के साथ सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और बेहतर प्रदर्शन करने वाली सड़कें सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी एक कॉरपोरेट इकाई का सृजन करने के लिये सरकार की पहल का समर्थन करेगी। इस परियोजना की मुख्य बात यह है कि इसके तहत एक-तिहाई रखरखाव अनुबंध महिला केंद्रित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को दिये जाएंगे। एक पर्वतीय राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश को प्रायः भूस्खलनों तथा अचानक आने वाली बाढ़ों का सामना करना पड़ता है जो यहाँ के सड़क संपर्क को प्रभावित करते हैं। 

विज्ञापन दिशा-निर्देशों का मसौदा

केंद्र सरकार ने विज्ञापनों के संबंध में दिशा-निर्देशों का एक व्यापक मसौदा जारी किया है, जिसके तहत आसानी से न दिखने वाले या सामान्य उपभोक्ताओं के लिये अपेक्षाकृत कठिन डिस्क्लेमर्स (Disclaimers) अथवा अस्वीकरण या खंडन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी विज्ञापन का डिस्क्लेमर स्पष्ट और पढ़ने योग्य होना चाहिये। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों को नवगठित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। इस मसौदे के तहत जारी किये गए नियम उन कंपनियों पर लागू होंगे जिनके उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन किया जा रहा है। साथ ही ये नियम विज्ञापन करने वाली कंपनियों और उत्पादों के प्रचार करने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। मसौदा दिशा-निर्देश के अनुसार, जो लोग व्यक्तिगत ट्वीट, ब्लॉग, पोस्ट और अन्य माध्यमों से किसी उत्पाद या सेवा का प्रचार करते हैं उन्हें उस उत्पाद अथवा सेवा के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है।

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