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पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना

  • 08 Nov 2024
  • 3 min read

स्रोत: पी.आई.बी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Scheme) को मंज़ूरी दे दी है।

  • उद्देश्य: यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP) 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण प्रदान करना है।
  • पात्रता मानदंड: इस योजना में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institutional Ranking Framework- NIRF) के समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन -विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान रखने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, सरकारी एवं निजी, शामिल हैं। NIRF रैंकिंग में 101-200 में स्थान रखने वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों (Higher Education Institution- HEI) और केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित सभी संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है।
  • लाभार्थी: इससे 22 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकते हैं तथा सूची को नवीनतम NIRF रैंकिंग के आधार पर प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाता है।
  • प्रक्रिया: उच्च शिक्षा विभाग छात्रों के लिये शिक्षा ऋण और ब्याज अनुदान हेतु आवेदन करने हेतु "पीएम-विद्यालक्ष्मी" पोर्टल लॉन्च करेगा, जिसका भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (Central Bank Digital Currency- CBDC) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा।
  • मौजूदा योजनाओं का पूरक: यह योजना मौजूदा पीएम-उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-Uchchatar Shiksha Protsahan- PM-USP) योजना के तहत दो घटकों, शिक्षा ऋण के लिये ऋण गारंटी निधि (Credit Guarantee Fund for Education Loans- CGFSEL) और केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (Central Sector Interest Subsidy- CSIS) का पूरक है।
  • PM-USP, CSIS तकनीकी पाठ्यक्रम करने वाले 4.5 लाख रुपए तक की पारिवारिक आय वाले छात्रों को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर पूर्ण ब्याज अनुदान प्रदान करता है।

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