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PFRDA ने प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) विनियमों को अधिसूचित किया

  • 18 Jan 2024
  • 1 min read

हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) विनियम 2023 को अधिसूचित किया।

  • यह विनियमन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर लोगों के लिये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल होना आसान बनाता है।
    • लोगों को NPS में शामिल होने में मदद करने के लिये बैंक और गैर-बैंक प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) के रूप में काम कर सकते हैं।
    • अब लोगों को NPS के लिये पहले की तरह कई पंजीकरणों के बजाय केवल एक ही पंजीकरण की आवश्यकता होती है और वे व्यापक डिजिटल उपस्थिति के साथ केवल एक शाखा के साथ काम कर सकते हैं।
  • केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की शुरुआत की है।
  • PFRDA द्वारा स्थापित नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (NPST) NPS के तहत सभी संपत्तियों का पंजीकृत उत्तराधिकारी है।
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