नोएडा शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 16 जनवरी से शुरू :   अभी कॉल करें
ध्यान दें:



डेली अपडेट्स

प्रारंभिक परीक्षा

पार्टी व्हिप

  • 27 Jan 2025
  • 5 min read

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

भारत के उपराष्ट्रपति ने संसद में पार्टी सचेतक अथवा व्हिप के प्रयोग के संबंध में चिंता व्यक्त की है तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्वतंत्र निर्णयन को सीमित करने पर इसके प्रभाव पर सवाल उठाया है।

पार्टी व्हिप क्या है?

  • परिचय:
    • संसद में व्हिप एक राजनीतिक दल द्वारा विधानमंडल में अपने सदस्यों को जारी किया गया निर्देश है, जिसमें उन्हें विशिष्ट विधेयकों, प्रस्तावों या संकल्पों पर चर्चा और निर्णय के दौरान होने वाले मतदान की विधि के संबंध में जानकारी दी गई होती है।
    • इसके अतिरिक्त, सचेतक, पार्टी का नामित सदस्य भी होता है जो सदस्यों की उपस्थिति तथा इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायी होता है।
  • उद्देश्य:
    • व्हिप का प्राथमिक उद्देश्य पार्टी अनुशासन बनाए रखना, निर्णय लेने में एकरूपता सुनिश्चित करना, तथा पार्टी में दलबदल या असंतोष को रोकना है।
    • "व्हिप" शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड के शिकार के मैदानों से हुई है, जहाँ व्हिपर-इन के द्वारा आवारा कुत्तों को झुंड में रखा जाता था।
  • संवैधानिक स्थिति: 
    • इसका उल्लेख संविधान, सदन के नियमों या किसी संसदीय विधि में नहीं है और यह संसदीय परंपराओं पर आधारित है।
  • व्हिप के प्रकार:
    • वन-लाइन व्हिप: यह सदस्यों को वोट के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जाता है। यह किसी सदस्य को पार्टी लाइन का पालन न करने का निर्णय लेने की स्थिति में दूर रहने में सक्षम बनाता है।
    • टू-लाइन व्हिप: यह सदस्यों को मतदान होने पर सदन में उपस्थित रहने का निर्देश देने के लिये जारी किया जाता है। इसमें मतदान के पैटर्न पर कोई विशेष निर्देश नहीं दिये गए हैं।
    • थ्री-लाइन व्हिप: यह उक्त दोनों में से सबसे कठोर प्रारूप है, जिसमें सदस्यों को मतदान में उपस्थित रहना होता है तथा अपने मत को पार्टी के निर्देशानुसार रखना होता है। 
  • कार्य:
    • उपस्थिति सुनिश्चित करना: पार्टी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और सदन में कोरम बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार।
    • समर्थन प्राप्त करना: विशिष्ट मुद्दों के पक्ष में या विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने के लिये कार्य करता है।
    • अनुशासन बनाए रखना: यह सुनिश्चित करना कि पार्टी के सदस्य पार्टी के दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा स्थिर लोकतांत्रिक संस्था बनाए रखें
    • असंतोष की पहचान करना: सांसदों के बीच असंतोष के संकेतों पर नज़र रखना और पार्टी नेताओं को इसकी रिपोर्ट करना।
    • आंतरिक पार्टी समन्वय: संसद के भीतर पार्टी सामंजस्य बनाए रखते हुए एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता है।
  • व्हिप का उल्लंघन:

कोरम:

  • संसद में कोरम, किसी सत्र को वैध माने जाने के लिये उपस्थित रहने हेतु आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। 
  • यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में विनिर्दिष्ट है।
  • यह संसद के एक सदन में कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ भाग है। (लोकसभा: 55 और राज्यसभा: 25)।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)  

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (वर्ष 2013)

  1. राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं।
  2. जबकि संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में कोई वोटिंग अधिकार नहीं है, उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 
(b) केवल 2 
(c) 1 व 2 दोनों 
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2