जयपुर शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 7 अक्तूबर से शुरू   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

डेली अपडेट्स


रैपिड फायर

सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं का विवरण नहीं किया जाएगा प्रकाशित

  • 27 Sep 2024
  • 2 min read

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स 

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त परियोजनाओं का विवरण इसके परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

  • परियोजना का प्रसंस्करण PARIVESH 2.0 के माध्यम से होगा किंतु सुरक्षा-संबंधी परियोजनाओं का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और सार्वजानिक रूप से यह अप्राप्य होगा।
  • वर्ष 2023 में संशोधित वन संरक्षण अधिनियम, 1980, के अंतर्गत विशिष्ट परियोजनाओं को वन मंज़ूरी प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई जो निम्नवत है:
    • अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं अथवा नियंत्रण रेखा/वास्तविक नियंत्रण से 100 किमी. के भीतर स्थित राष्ट्रीय महत्त्व की रणनीतिक अनुरेखीय परियोजनाएँ (सड़क, रेल इत्यादि)।
    • 10 हेक्टेयर तक की वन भूमि से संबंधित सुरक्षा संबंधी आधारिक संरचना परियोजनाएँ।
    • वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित ज़िलों में 5 हेक्टेयर वन भूमि से संबंधित सुरक्षा संबंधी और जनोपयोगी संबंधी आधारिक संरचना परियोजनाएँ।
    • सड़क/रेल सुविधाओं तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने हेतु 0.1 हेक्टेयर की वन-भूमि की आवश्यकता वाली परियोजनाएँ।
  • परिवेश 2.0, वेब-आधारित एप्लीकेशन है जिसका उपयोग पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन क्षेत्रों के लिये मंज़ूरी प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव करने और उनको ट्रैक करने के लिये किया जाता है

और पढ़ें: पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2