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परिवहन वाहनों के लिये LMV लाइसेंस

  • 08 Nov 2024
  • 2 min read

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हल्के मोटर वाहन (LMV) का ड्राइविंग लाइसेंस धारक व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक के वज़न वाला परिवहन वाहन चला सकते हैं

  • सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्ष 2017 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारकों को 7,500 किलोग्राम से कम सकल वजन वाले  परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दी गई थी।
    • वर्ष 2017 के निर्णय को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप मोटर वाहन नियम, 2017 में संशोधन किया गया।
  • मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(21) के अनुसार, हल्का मोटर वाहन एक परिवहन वाहन, ओमनीबस, मोटर कार, ट्रैक्टर या रोड-रोलर है जिसका सकल वाहन भार या बिना लदान का भार 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है।
  • सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में बीमा कम्पनियों द्वारा हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारक व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे परिवहन वाहनों से संबंधित दुर्घटनाओं में दावों को खारिज करने की प्रथा को चुनौती दी गई थी।

और पढ़ें: मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम एवं सड़क सुरक्षा

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