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केरल का नाम परिवर्तित कर "केरलम" करने की मांग

  • 26 Jun 2024
  • 2 min read

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से संविधान में राज्य का नाम बदलकर “केरलम” करने को कहा।

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 केंद्र को मौजूदा राज्यों के नाम बदलने का अधिकार देता है, जिसके लिये संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत सूचीबद्ध राज्य के नाम में भी संशोधन की आवश्यकता होती है।
  • केरल मलयाली केरलम के लिये अंग्रेजी शब्द है और इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 257 ईसा पूर्व के सम्राट अशोक के शिलालेख II  में पाया जा सकता है जिसमें "केरलपुत्र" का उल्लेख है।
    • संस्कृत में केरलपुत्र का शाब्दिक अर्थ है "केरल का पुत्र", जो चेरों के राजवंश को संदर्भित करता है, जो दक्षिण भारत के तीन मुख्य साम्राज्यों में से एक था (अन्य दो राजवंश चोल और पांड्य थे)।
  • मलयालम भाषी राज्य की मांग पहली बार 1920 के दशक में उठाई गई थी और 1949 में स्वतंत्रता के बाद, त्रावणकोर और कोचीन की दो मलयालम भाषी रियासतों को एकीकृत करके त्रावणकोर-कोचीन राज्य का गठन किया गया।
  • राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर अंततः भाषाई आधार पर केरल राज्य का निर्माण किया गया।

और पढ़ें: राज्य का दर्जा की मांग

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