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कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना पर जीएसटी

  • 29 Jun 2024
  • 2 min read

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

हाल ही में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs - CBIC) ने आदेश दिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNC) की भारतीय सहायक कंपनियों द्वारा जारी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (Employee Stock Option Plan - ESOP) पर कोई वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax - GST) नहीं लगाया जाएगा।

  • GST परिषद की सिफारिशों के आधार पर, CBIC ने आदेश दिया है कि कुछ शर्तों के अधीन, विदेशी फर्मों द्वारा जारी ESOP, कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (Employee Stock Purchase Plan), प्रतिबंधित स्टॉक इकाई (Restricted Stock Unit - RSU) पर GST नहीं लगेगा।
    •  ESOP एक कर्मचारी लाभ योजना है जो कर्मचारियों को कंपनी में शेयरों के रूप में स्वामित्व हित प्रदान करती है।
    • ESPP एक ऐसी योजना है, जिसमें कर्मचारी सीधे कंपनी के शेयर को रियायती मूल्य पर खरीद सकते हैं।
    •  RSU एक ऐसी योजना है, जिसमें कर्मचारियों को भविष्य में इक्विटी स्टॉक से प्रोत्साहन मिलता है (केवल निहित अवधि के बाद)।
  • इससे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में तकनीकी कंपनियों और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ होगा, जिनके भारतीय कर्मचारी ESOP योजनाओं से लाभ उठा रहे थे।
  • CBIC, जो वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के संग्रह और लेवी से संबंधित नीति तैयार करने के कार्यों से संबंधित है।

और पढ़ें: वस्तु एवं सेवा कर

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