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17वीं लोक सभा का विघटन

  • 07 Jun 2024
  • 1 min read

स्रोत: द हिंदू

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की।

  • संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार, बैठक के प्रथम दिन से पाँच वर्ष पूर्ण होने पर संसद के निचले सदन को भंग कर दिया जाता है।
    • संसद भंग होने से मौजूदा सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और आम चुनाव होने के बाद नए सदन का गठन किया जाता है।
  • हालाँकि, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन को पहले भी भंग किया जा सकता है।
  • इसे तब भी भंग किया जा सकता है, जब राष्ट्रपति को यह लगे कि पिछली सरकार के त्यागपत्र या भंग होने के बाद कोई व्यवहार्य सरकार नहीं बनाई जा सकती।
  • राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण भंग नहीं होती।

और पढ़ें: लोकसभा

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