कॉपीराइट का उल्लंघन एवं पासिंग ऑफ | 06 Oct 2023
स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस
हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे (HOB) द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में इंस्टाग्राम अकाउंट पीपल ऑफ इंडिया (POI) को आहूत करके ध्यान आकर्षित किया।
- यह विवाद उनके कहानी कहने के तरीकों में समानताओं से उपजा है, HOB का दावा है कि POI ने उनकी सामग्री की नकल की है।
- यह मामला कॉपीराइट उल्लंघन, निषेधाज्ञा और पासिंग ऑफ सहित महत्त्वपूर्ण कानूनी अवधारणाओं पर ज़ोर देता है।
मुद्दे से संबंधित प्रमुख बिंदु:
- कॉपीराइट:
- कॉपीराइट का तात्पर्य साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों के साथ-साथ सिनेमैटोग्राफ फिल्मों एवं ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माताओं को प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा से है।
- वर्ष 1957 के कॉपीराइट अधिनियम का उद्देश्य इन रचनात्मक कार्यों को उनके रचनाकारों की बौद्धिक संपदा के रूप में सुरक्षित रखना है।
- पेटेंट के मामले के विपरीत, कॉपीराइट अभिव्यक्ति की रक्षा करता है न कि विचारों की।
- इस अधिनियम के अलावा, कॉपीराइट को अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप लाने के लिये कॉपीराइट (संशोधन) नियम 2021 को प्रभाव में लाया गया है।
- कॉपीराइट मालिकों को उल्लंघनकर्त्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें निषेधाज्ञा (Injunction), क्षति और खातों जैसे उपाय शामिल हैं।
- कॉपीराइट का तात्पर्य साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों के साथ-साथ सिनेमैटोग्राफ फिल्मों एवं ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माताओं को प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा से है।
- निषेधाज्ञा: HOB बनाम POI के हालिया मामले में HOB ने अपनी कॉपीराइट विषय-वस्तु के उल्लंघन को रोकने हेतु न्यायालय से निषेधाज्ञा की मांग की।
- निषेधाज्ञा एक न्यायालयी आदेश है जो सामान्यतः किसी को किसी विशेष कार्रवाई को रोकने का निर्देश देता है।
- हालाँकि निषेधाज्ञा प्राप्त करना इस बात की गारंटी नहीं है कि दुरुपयोग के सभी मामलों को यथाशीघ्र हल कर दिया जाएगा क्योंकि इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- कॉपीराइट का उल्लंघन: यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कॉपीराइट किये गए कार्य का उपयोग प्राधिकरण के अनुमति के बिना किया जाता है, विशेषकर यदि कार्य का एक बड़ा हिस्सा पुन: दोहराया जाता है।
- HOB के मामले में न्यायालय को HOB एवं POI के बीच "पर्याप्त अनुकरण/नकल" के साक्ष्य मिले हालाँकि जिसे "पर्याप्त" माना जाता है उसकी डिग्री या स्तर भिन्न हो सकता है।
- यह अक्सर कॉपी की गई विषय-वस्तु की मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि किसी अन्य कार्य से एक आकर्षक वाक्यांश की कॉपी करना भी उल्लंघन माना जा सकता है।
- HOB के मामले में न्यायालय को HOB एवं POI के बीच "पर्याप्त अनुकरण/नकल" के साक्ष्य मिले हालाँकि जिसे "पर्याप्त" माना जाता है उसकी डिग्री या स्तर भिन्न हो सकता है।
- पासिंग ऑफ: कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मामले, 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पासिंग ऑफ अनुचित व्यापार प्रतिस्पर्द्धा का एक रूप है जिसके माध्यम से एक पक्ष किसी विशेष व्यापार या व्यवसाय में दूसरे द्वारा स्थापित प्रतिष्ठा से लाभ उठाने का प्रयास करता है।
- पासिंग ऑफ में प्रतिद्वंद्वी व्यापारियों से जुड़ी वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति, चरित्र या प्रदर्शन के बारे में उपभोक्ताओं की गलत बयानी या धोखा शामिल है।
- पासिंग ऑफ को साबित करने हेतु मूल मालिक की सद्भावना और प्रतिष्ठा को किसी प्रकार का धोखा या हानि होनी चाहिये।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (c)
मेन्स:प्रश्न. वैश्वीकृत संसार में, बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्त्व हो जाता है और वे मुकद्दमेबाज़ी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर विभेदन कीजिये। (2014) |