रैपिड फायर
गैर-अनुमोदित नई दवाओं पर CDSCO चेतावनी
- 16 Mar 2024
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स्रोत: द हिंदू
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा अस्वीकृत दवाओं के निर्माण एवं बिक्री, विशेष रूप से "नई दवाओं" के उपयोग, के संबंध में एक चेतावनी जारी की है।
- विशेष रूप से मेरोपेनेम, एक जीवाणुरोधी एजेंट तथा डिसोडियम EDTA जैसी दवाएँ जो कैल्शियम की अधिकता का उपचार करने के लिये उपयोग की जाती हैं, को ऐसी अस्वीकृत दवाओं के उदाहरण के रूप में उजागर किया गया था।
- CDSCO ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी की मंज़ूरी के बिना बिक्री के लिये किसी भी नई दवा का निर्माण नहीं किया जाना चाहिये।
- CDSCO औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंर्तगत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिये केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है।
- CDSCO के प्रमुख कार्यों में दवाओं के आयात पर नियामक नियंत्रण, नई दवाओं एवं नैदानिक परीक्षणों की मंज़ूरी के साथ-साथ केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में कुछ लाइसेंसों की मंज़ूरी भीं शामिल है।