NPT की 55वीं वर्षगाँठ | 11 Mar 2025

5 मार्च, 2025 को परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के 55 वर्ष पूरे हो गए

  • इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 12 जून, 1968 को अनुमोदित किया गया तथा यह संधि 5 मार्च, 1970 को लागू हुई।
  • NPT: यह परमाणु हथियार संपन्न राज्यों (NWS) के लिये निरस्त्रीकरण तथा शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिये एकमात्र बहुपक्षीय बाध्यकारी संधि है।
  • प्रमुख प्रावधान: इसमें NWS को  1 जनवरी, 1967 से पहले परमाणु हथियार रखने वाले देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन और USSR/रूस) के रूप में परिभाषित किया गया है।
    • गैर-परमाणु राज्य परमाणु हथियार विकसित न करने पर सहमत होते हैं, जबकि परमाणु राज्य उन्हें हस्तांतरित न करने की प्रतिज्ञा करते हैं।
    • इसमें परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का प्रावधान किया गया है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने पर वापसी का विकल्प भी प्रदान किया गया है। 
  • सदस्यता: 5 NWS (अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्राँस और चीन) के साथ 191 सदस्य
    • भारत इसका सदस्य नहीं है।
  • अनुवीक्षण: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) इसके अनुपालन का अनुवीक्षण करता है।
  • भारत और NPT: भारत NPT का विरोध करता है और इसके अनुसार यह भेदभावपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत पाँच देशों के लिये परमाणु हथियार को न्यायसंगत बनाया गया है, जबकि अन्य देशों को इससे वंचित रखा गया गया है।

NPT

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