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शासन व्यवस्था

कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर हेतु अवसंरचना निर्माण के लिये योजना

  • 26 Nov 2020
  • 6 min read

प्रिलिम्स के लिये:

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर

मेन्स के लिये:

कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर हेतु अवसंरचना निर्माण की आवश्यकता एवं महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की अवसंरचना की निर्माण योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिये एक अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति बैठक में हिस्सा लिया।

प्रमुख बिंदु:

  • अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति ने मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, राज्यों में 234.68 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 7 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों को मंज़ूरी दी है, जिसमें 60.87 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता भी शामिल है।
  • इन परियोजनाओं के माध्यम से 173.81 करोड़ रुपए के निजी निवेश को आकर्षित किया सकेगा तथा इससे 7750 व्यक्तियों के लिये रोज़गार उत्पन्न होने की संभावना है।
  • कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की अवसंरचना की निर्माण योजना:
    • देशभर में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये मई 2017 में   PMKSY के तहत इस योजना को मंज़ूरी दी गई थी।
    • उद्देश्य: उत्पादकों/किसानों के समूह को प्रसंस्करणकर्त्ताओं और बाज़ार  से जोड़कर क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमियों के एक समूह को प्रोत्साहित करने के लिये आधुनिक बुनियादी ढाँचा और सामान्य सुविधाओं का विकास करना।
      • ये क्लस्टर अधिशेष उपज के अपव्यय को कम करने और बागवानी/कृषि उपज के मूल्य को जोड़ने में मदद करेंगे जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा स्थानीय स्तर पर रोज़गार का सृजन होगा।
    • इस योजना के तहत, प्रत्येक APC के दो बुनियादी घटक हैं:
      • बुनियादी समर्थकारी अवसंरचना जैसे सड़क, जल की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, जल निकासी, आदि।
      • कोर.प्रमुख अवसंरचना/सामान्य सुविधाएँ जैसे वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, टेट्रा पैक, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग इत्यादि।
    • सेट-अप के लिये आवश्यकताएँ:
      • 25 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवेश के साथ कम-से-कम 5 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ तथा न्यूनतम 50 वर्षों के लिये 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)

  • वर्ष 2016 में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries- MoFPI) ने कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर (SAMPADA) के विकास के लिये एक व्यापक योजना शुरू की, जिसे 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ वर्ष 2016-20 की अवधि के लिये लागू किया जाना प्रस्तावित था। 
  • वर्ष 2017 में इसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में पुनः नामित किया गया।
  • यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना (Central Sector Scheme) है।

उद्देश्य

  • खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं का निर्माण
  • मूल्य संवर्द्धन
  • खाद्यान अपव्यय में कमी के लिये प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना
  • मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार करना है।

योजना की सात घटक योजनाएँ

PMKSY के तहत, अनुदान की सहायता के रूप में पूंजीगत सब्सिडी, पात्र परियोजना लागत के 35% से 75% तक अधिकतम निर्दिष्ट सीमा के अधीन है, जो निवेशकों को बुनियादी ढाँचे, लॉजिस्टिक परियोजनाओं और देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की जाती है।

स्रोत: पी.आई.बी.

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