आत्म-अभिशंसन के खिलाफ अधिकार और संवैधानिक उपचार | 01 Mar 2023
प्रिलिम्स के लिये:अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 20, मौलिक अधिकार। मेन्स के लिये:आत्म-अभिशंसन, आत्म-अभिशंसन के खिलाफ अधिकार और संवैधानिक उपचार की गुंजाइश और सीमाएँ। |
चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने CrPC की धारा 482 के तहत मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने के पहले उपाय की बजाय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि हालाँकि पिछले मामलों में याचिकाएँ सीधे अनुच्छेद 32 के तहत मनोरंजन की गई थीं, उन मामलों में मुक्त भाषण मुद्दे शामिल थे, जबकि यह मामला भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम के बारे में है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही पहले याचिकाएँ सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुनी गई हों, उन मामलों का विषय स्वतंत्र अभिव्यक्ति से संबंधित था, जबकि इस मामले का संबंध भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम से है।
पृष्ठभूमि:
- उप मुख्यमंत्री को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) की हिरासत में इस आधार पर सौंपा गया क्योंकि वह CBI के प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहे थे।
- इस प्रकार आत्म-अभिशंसन (Self Incrimination) के खिलाफ अधिकार के उल्लंघन के तर्क को न्यायालय ने खारिज़ कर दिया।
आत्म-अभिशंसन के खिलाफ व्यक्ति का अधिकार:
- संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद-20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिये गए व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में तीन प्रावधान हैं:
- इसमें कोई पूर्व-कार्योत्तर कानून नहीं, दोहरे दंड का निषेध, कोई आत्म-अभिशंसन नहीं से संबंधित प्रावधान हैं।
- कोई आत्म-अभिशंसन नहीं (No Self-incrimination): किसी अपराध के लिये अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिये बाध्य नहीं किया जाएगा।
- आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध सुरक्षा का मौखिक और लिखित साक्ष्य दोनों रूपों में प्रावधान है।
- यद्यपि इसमें निहित नहीं है:
- भौतिक वस्तुओं का अनिवार्य उत्पादन
- अँगूठे का निशान, हस्ताक्षर अथवा रक्त के नमूने देने की बाध्यता
- शारीरिक अंगों के प्रदर्शन की बाध्यता
- इसके अलावा यह केवल आपराधिक कार्यवाही तक ही सीमित है, न कि दीवानी कार्यवाही या गैर-आपराधिक प्रकृति की कार्यवाही तक।
- कोई आत्म-अभिशंसन नहीं (No Self-incrimination): किसी अपराध के लिये अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिये बाध्य नहीं किया जाएगा।
नोट:
- कोई कार्योत्तर कानून नहीं (No ex-post-facto law): यह निम्नलिखित स्थितियों पर लागू नहीं होगा-
- अधिनियम के अधिकृत होने के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, न ही
- कोई भी व्यक्ति अधिनियम के अधिकृत होने के समय लागू कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड के अधीन नहीं होगा।
- हालाँकि यह सीमा केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होती है, नागरिक कानून या कर कानूनों पर नहीं।
- साथ ही इस प्रावधान का दावा निवारक निरोध या किसी व्यक्ति की सुरक्षा की मांग के मामले में नहीं किया जा सकता है।
- दोहरे दंड का निषेध: किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिये एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा ।
- न्यायिक निर्णय:
- वर्ष 2019 में रितेश सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में आवाज के नमूनों को शामिल करने के लिये हस्तलेखन नमूनों के मापदंडों का विस्तार किया, जिसमें कहा गया कि यह आत्म-अभिशंसन के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा।
- इससे पहले सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोपी की सहमति के बिना नार्कोएनालिसिस टेस्ट देना आत्म-अभिशंसन के खिलाफ उसके अधिकार का उल्लंघन होगा।
- हालाँकि अभियुक्त के DNA नमूना प्राप्त करने की अनुमति है। यदि कोई अभियुक्त नमूना देने से इनकार करता है, तो न्यायालय उसके खिलाफ साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है।
अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार:
- अनुच्छेद 32 पीड़ित नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार प्रदान करता है। यह संविधान का एक मौलिक सिद्धांत है।
- इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है लेकिन अनन्य नहीं है। यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के साथ समवर्ती है।
- मौलिक अधिकारों के अलावा जो अनुच्छेद 32 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं हैं, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा शामिल किये गए हैं।
- चूँकि अनुच्छेद 32 द्वारा गारंटीकृत अधिकार अपने आप में मौलिक अधिकार हैं, अतः वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता अनुच्छेद 32 के तहत राहत हेतु बाधक नहीं है।
- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जहाँ अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत उपलब्ध है, तो पीड़ित पक्ष को पहले उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिये।