शासन व्यवस्था
पीएम स्वनिधि योजना की अवधि बढ़ाई गई
- 09 Dec 2022
- 4 min read
प्रिलिम्स के लिये:पीएम स्वनिधि योजना, स्वनिधि से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत अभियान, आर्थिक प्रोत्साहन-II मेन्स के लिये:सूक्ष्म वित्त, इसका महत्त्व और संबंधित पहल। |
चर्चा में क्यों?
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की अवधि को मार्च, 2022 से आगे बढ़ाया गया है।
विस्तारित योजना के लिये प्रावधान:
- दिसंबर 2024 तक ऋण अवधि का विस्तार।
- क्रमशः ₹10,000 और ₹20,000 के पहले और दूसरे ऋण के अलावा ₹50,000 तक के तीसरे ऋण की शुरुआत।
- देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिये 'स्वनिधि से समृद्धि' घटक का विस्तार।
- स्वनिधि से समृद्धि' को जनवरी, 2021 में ‘पीएम स्वनिधि’ लाभार्थियों और उनके परिवारों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल को चिह्णित करने हेतु लॉन्च किया गया था।
पीएम स्वनिधि योजना:
- परिचय:
- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन-II के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।
- इसे 1 जून, 2020 से लागू किया गया था, ताकि उन स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिये किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
- अब तक कुल 13,403 वेंडिंग ज़ोन की पहचान की जा चुकी है।
- दिसंबर, 2024 तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाना है।
- वित्तपोषण:
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है अर्थात यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :
- कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना
- नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना तथा
- डिजिटल लेनदेन हेतु पुरस्कृत करना
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है अर्थात यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :
- महत्त्व:
- यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिये आर्थिक विकास के नए अवसर प्रदान करेगी।
- पात्रता:
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:
- यह योजना केवल उन्हीं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिये उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है।
- हालाँकि मेघालय के लाभार्थी जिसका अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, भाग ले सकता है।
- यह योजना केवल उन्हीं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिये उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:
- स्ट्रीट वेंडर्स:
- यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स (पथ में वस्तु और सेवा के विक्रेताओं) के लिये उपलब्ध है।
- इससे पहले यह योजना 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिये उपलब्ध थी।
- यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स (पथ में वस्तु और सेवा के विक्रेताओं) के लिये उपलब्ध है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ):प्रश्न: क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2021) |