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भारतीय राजनीति

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र

  • 29 Sep 2022
  • 9 min read

प्रिलिम्स के लिये:

चुनाव आयोग, स्थानीय निकाय, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 

मेन्स के लिये:

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और इसकी आवश्यकता 

चर्चा में क्यों?

निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र के मुद्दे को उठाए जाने की संभावना है।

आंतरिक लोकतंत्र की क्या आवश्यकता है?  

  • प्रतिनिधित्त्व: ’इंट्रा-पार्टी/अंतर-दलीय लोकतंत्र’ के अभाव ने राजनीतिक दलों को संकीर्ण निरंकुश संरचनाओं में बदल दिया है। यह नागरिकों के राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ सकने के समान राजनीतिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
  • गुटबाज़ी में कमी: इससे मज़बूत ज़मीनी संपर्क या जनाधार रखने वाले नेता को दल में दरकिनार नहीं किया जा सकेगा। जिससे पार्टी के भीतर गुटबाज़ी और विभाजन का खतरा कम हो जाएगा। उदाहरण के लिये भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC) छोड़कर शरद पवार ने राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी (NCP) और ममता बनर्जी ने अखिल भारतीय तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) का गठन कर लिया था।  
  • पारदर्शिता: पारदर्शी प्रक्रियाओं के साथ एक पारदर्शी दलीय संरचना, उपयुक्त टिकट वितरण और उम्मीदवार चयन को बढ़ावा देगी। ऐसे चयन पार्टी के कुछ शक्तिशाली नेताओं की इच्छा पर आधारित नहीं होंगे, बल्कि वे समग्र रूप से पार्टी की पसंद का प्रतिनिधित्त्व करेंगे।
  • जवाबदेहिता: एक लोकतांत्रिक दल अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि अपनी कमियों के कारण वे आगामी चुनावों में हार सकते हैं।
  • सत्ता का विकेंद्रीकरण: प्रत्येक राजनीतिक दल की राज्य और स्थानीय निकाय स्तर की इकाइयाँ होती हैं। दल में प्रत्येक स्तर पर चुनाव का आयोजन विभिन्न स्तरों पर शक्ति केंद्रों के निर्माण का अवसर देगा। इससे सत्ता या शक्ति का विकेंद्रीकरण हो सकेगा तथा ज़मीनी स्तर पर निर्णय लिये जा सकेंगे।
  • राजनीति का अपराधीकरण: चूँकि भारत में चुनाव से पूर्व उम्मीदवारों को टिकटों के वितरण हेतु कोई सुव्यवस्थित प्रक्रिया मौजूद नहीं है, इसलिये उम्मीदवारों को बस उनके ‘जीत सकने की क्षमता’ की एक अस्पष्ट अवधारणा के आधार पर टिकट दिये जाते हैं। इससे धनबल-बाहुबल अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में उतरने की अतिरिक्त समस्या उत्पन्न हुई है।

अंतर-पार्टी लोकतंत्र की कमी के कारण:

  • वंशवाद की राजनीति: अंतर-दलीय लोकतंत्र की कमी ने राजनीतिक दलों में भाई-भतीजावाद (Nepotism) की प्रवृति में योगदान दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारा जाता है।
  • राजनीतिक दलों की केंद्रीकृत संरचना: राजनीतिक दलों के कार्यकरण का केंद्रीकृत स्वरूप और वर्ष 1985 में अधिनियमित दल-बदल विरोधी कानून, राजनीतिक दलों के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रीय तथा राज्य विधानमंडलों में अपने व्यक्तिगत पसंद या विवेक से मतदान करने को अवरुद्ध करता है।
  • कानून की कमी: वर्तमान में भारत में राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतांत्रिक विनियमन के लिये कोई स्पष्ट प्रावधान मौजूद नहीं है और एकमात्र शासी कानून ‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ की धारा 29A द्वारा प्रदान किया गया है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। हालाँकि राजनीतिक दलों द्वारा अपने पदाधिकारियों के चयन हेतु नियमित रूप से आंतरिक चुनाव आयोजित किये जाते हैं, किंतु किसी दंडात्मक प्रावधान के अभाव में यह अत्यंत सीमित ही है।
  • व्यक्ति पूजा: प्रायः आम लोगों में नायक पूजा की प्रवृत्ति होती है और कई बार पूरी पार्टी पर कोई एक व्यक्ति हावी हो जाता है जो अपनी मंडली बना लेता है, जिससे सभी प्रकार के अंतर-दलीय लोकतंत्र का अंत हो जाता है। उदाहरण के लिये माओत्से तुंग का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर आधिपत्य या अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी पर डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव।
  • आंतरिक चुनावों को अप्रभावी करना: पार्टी में शक्ति समूहों द्वारा अपनी सत्ता को मज़बूत करने और यथास्थिति बनाए रखने के लिये आंतरिक संस्थागत प्रक्रियाओं को नष्ट करना बेहद सरल है।

 आंतरिक लोकतंत्र पर चुनाव आयोग के निर्देश:

  • जनप्रतिनिधित्त्व अधिनियम, 1951:
    • चुनाव आयोग ने समय-समय पर जनप्रतिनिधित्त्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 A के तहत पार्टियों के पंजीकरण के लिये जारी दिशा-निर्देशों का उपयोग किया है ताकि पार्टियों को चुनाव कराने के लिये याद दिलाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर पाँच वर्ष में उनका नेतृत्व नवीनीकृत, बदला या फिर से निर्वाचित हो।
  • पार्टी का संविधान:
    • अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिये आवेदन करने वाले दलों हेतु चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश में कहा गया है कि आवेदक को पार्टी संविधान की एक प्रति जमा करनी चाहिये।
      • चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों में कहा गया है, "विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक चुनावों और ऐसे चुनावों की अवधि तथा पार्टी के पदाधिकारियों के पद की शर्तों के संबंध में पार्टी के संविधान/नियमों एवं विनियमों/ज्ञापन में एक विशिष्ट प्रावधान होना चाहिये।"
  • राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति:
    • चुनाव आयोग ने पूर्व में कानून मंत्रालय से राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति की मांग थी, लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया है।
  • किसी पार्टी के लिये कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं:
    • भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने भी हाल ही में एक पार्टी के लिये 'स्थायी अध्यक्ष' के विचार को खारिज कर दिया है।
      • चुनाव आयोग का मानना है कि ऐसा कदम स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र विरोधी है।

आगे की राह

  • मौजूदा कानूनों की फिर से व्याख्या करने और कुछ साहसिक कदम उठाने की आवश्यकता है,जैसे-
    • राजनीतिक दलों को नियमित रूप से संगठनात्मक चुनाव कराने चाहिये।
    • राजनीतिक दलों को अपने पदाधिकारियों और उनके पते में किसी भी प्रकार के बदलाव के बारे में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को सूचित करना आवश्यक हो।
    • इन्हें चुनाव के दौरान और उसके अलावा किये गए खर्च का एक दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक होना चाहिये।
  • यह राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि सभी स्तरों पर चुनाव का आयोजन सुनिश्चित करने हेतु उचित कदम उठाए जाएँ। राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा नामित पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के आंतरिक चुनाव संपन्न कराने चाहिये।
  • निर्वाचन आयोग को आंतरिक चुनाव की आवश्यकता संबंधी किसी भी प्रावधान के गैर-अनुपालन के आरोपों की जाँच की शक्ति होने के साथ यदि राजनीतिक दल स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोजित नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग के पास दल का पंजीकरण रद्द करने की दंडात्मक शक्ति होनी चाहिये।

स्रोत: द हिंदू

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