सामाजिक न्याय
दिव्यांग व्यक्तियों के लिये खाद्य सुरक्षा
- 25 Aug 2020
- 7 min read
प्रिलिम्स के लिये:‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ मेन्स के लिये:खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण से संबंधित प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत पैकेज |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में ‘केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय’ द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013’ [National Food Security Act (NFSA), 2013] के अंतर्गत शामिल करने का निर्देश जारी किया गया है।
प्रमुख बिंदु:
- यह निर्देश ‘केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय’ के अंतर्गत संचालित ‘खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग’ द्वारा जारी किया गया है।
- इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि NFSA के तहत सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को इस अधिनियम तथा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ [Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY)] के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त हो।
- ऐसे सभी पात्र व्यक्ति जिन्हें अभी तक यह लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है उन्हें पात्रता मानदंड के अनुरूप नए राशन कार्ड जारी करते हुए इसके तहत शामिल किया जाना चाहिये।
- इसके साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले परिवारों के तहत शामिल किया जाना चाहिये।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-10 में किसी व्यक्ति को ‘अंत्योदय अन्न योजना’ (Antyodaya Anna Yojana- AAY) के तहत शामिल (योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार) करने और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार शेष घरों को प्राथमिकता वाले घरों के रूप में शामिल करने का प्रावधान है।
- अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान के मानदंडों में दिव्यांगता को भी शामिल किया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-38 के तहत केंद्र सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर राज्य सरकारों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है।
लाभ:
- भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज ऐसे लोगों के लिये है जो NFSA या किसी भी राज्य में सार्वजनिक वितरण योजना के तहत लाभार्थी नहीं हैं।
- ऐसे में बिना राशन कार्ड वाले दिव्यांग व्यक्ति भी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।
- यह योजना 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगी ऐसे में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित राज्यों से अनुरोध किया है कि बिना राशन कार्ड वाले दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान की जाए तथा उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाए।
‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013’ [National Food Security Act (NFSA), 2013]:
लाभ के प्रावधान:
‘अंत्योदय अन्न योजना’ (Antyodaya Anna Yojana- AAY):
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