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स्वास्थ्य और तंदरुस्ती से जुड़े सेलिब्रिटीज़ के लिये अतिरिक्त दिशा-निर्देश

  • 14 Aug 2023
  • 6 min read

प्रिलिम्स के लिये:

स्वास्थ्य और तंदरुस्ती से जुड़े सेलिब्रिटीज़ के लिये अतिरिक्त दिशा-निर्देश, भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिये समर्थन हेतु दिशा-निर्देश, 2022, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, उपभोक्ता कल्याण कोष

मेन्स के लिये:

स्वास्थ्य और तंदरुस्ती से जुड़े सेलिब्रिटीज़ के लिये अतिरिक्त दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने स्वास्थ्य और तंदरुस्ती क्षेत्र से जुड़े सेलिब्रिटीज़, इनफ्लूएंसर और वर्चुअल इनफ्लूएंसर के लिये अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये हैं, इसके तहत स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुति/विज्ञापन करते समय उनके लिये अस्वीकरण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है।

  • ये दिशा-निर्देश पहले से ही स्थापित भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के लिये समर्थन हेतु दिशा-निर्देश, 2022 का विस्तारित रूप है।
  • अतिरिक्त दिशा-निर्देशों का उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों, निराधार दावों से निपटना और स्वास्थ्य तथा तंदरुस्ती संबंधी विज्ञापनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

दिशा-निर्देश के प्रमुख बिंदु:

  • स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों का प्रकटीकरण:
    • मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रमाणित चिकित्सकों और स्वास्थ्य तथा फिटनेस विशेषज्ञों को जानकारी साझा करते समय उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने अथवा स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दावा करते समय यह बताना अनिवार्य होगा कि वे प्रमाणित स्वास्थ्य/फिटनेस विशेषज्ञ और चिकित्सा व्यवसायी हैं।
  • स्पष्ट अस्वीकरण/डिस्क्लेमर प्रदान करना अनिवार्य:
    • स्वास्थ्य विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा व्यवसायी के रूप में सेलिब्रिटीज़, इनफ्लूएंसर और वर्चुअल इनफ्लूएंसर को जानकारी साझा करते समय, उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देते समय या कोई स्वास्थ्य संबंधी दावे करते समय स्पष्ट अस्वीकरण देना होगा।
    • उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन देखने वाले यह जन सकें कि उनकी पुष्टि को पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान अथवा उपचार के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये।
    • समर्थनकर्ताओं द्वारा अपने दर्शकों को आहार, व्यायाम या दवा की दिनचर्या में कोई भी महत्त्वपूर्ण बदलाव करने से पहले स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों से सलाह लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  • पर्याप्त उचित परिश्रम:
    • किसी भी उत्पाद या सेवा का समर्थन करने से पहले समर्थनकर्ताओं को पर्याप्त परिश्रम करना होगा। वे अधिमानतः समर्थन से पहले उत्पाद या सेवा का यथासंभव उपयोग या उपभोग कर सकते हैं।
    • इनफ्लूएंसर और वर्चुअल इनफ्लूएंसर को झूठे, भ्रामक या अतिरंजित दावे करने से बचना चाहिये जो संभावित रूप से उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं।
  • प्रकटीकरण की सीमा:
    • प्रकटीकरण या अस्वीकरण की आवश्यकता उन अनुमोदनों, प्रचार और उदाहरणों पर लागू होती है जहाँ स्वास्थ्य संबंधी दावे किये जाते हैं।
    • खाद्य पदार्थों, न्यूट्रास्यूटिकल्स, रोग की रोकथाम, उपचार, इलाज, चिकित्सीय स्थितियाँ, पुनर्प्राप्ति विधियाँ और प्रतिरक्षा वृद्धि जैसे विषय इन नियमों के दायरे में आते हैं।
  • सामान्य स्वास्थ्य सलाह के लिये छूट:
    • स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से संबंधित सामान्य सलाह, जो विशिष्ट उत्पादों, सेवाओं, स्वास्थ्य स्थितियों या परिणामों से संबंधित नहीं है, इन नियमों से मुक्त है।
      • उदाहरण के लिये "पानी पिएँ और हाइड्रेटेड रहें," "नियमित रूप से व्यायाम करें" तथा "पर्याप्त नींद लें" जैसी सलाह हेतु छूट है।
  • विशिष्ट व्यक्तिगत विचार और व्यावसायिक सलाह:
    • जो सेलेब्रिटीज़ स्वयं को स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में पेश करते हैं, उन्हें अपनी व्यक्तिगत राय और पेशेवर सलाह के बीच स्पष्ट रूप से अंतर सुनिश्चित करना चाहिये।
    • उन्हें विश्वसनीय साक्ष्य के बिना विशिष्ट स्वास्थ्य दावे करने के प्रति आगाह किया जाता है। सटीक चिकित्सा सलाह हेतु दर्शकों को स्वास्थ्य पेशेवरों से परामर्श करने के लिये प्रोत्साहित करने की अनुशंसा की जाती है।
  • प्रवर्तन और दंड:
    • इन दिशा-निर्देशों का सक्रिय अनुवीक्षण और कार्यान्वयन उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जाएगा।
    • उल्लंघन पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत ज़ुर्माना लगाया जा सकता है।

स्रोत: पी.आई.बी.

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