शासन में सूचना साझाकरण और पारदर्शिता | 25 Oct 2022
सूचना क्या है?
- सूचना वह डेटा है जिसे व्यवस्थित या वर्गीकृत किया गया है और प्राप्तकर्ता के लिये इसका कोई विशेष महत्त्व है। सूचना संसाधित डेटा है जिस पर निष्कर्ष और प्रतिक्रियाएँ आधारित होती हैं।
- निर्णय लेने में सूचना महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निर्णय लेने का महत्त्व सूचना की सटीकता, पूर्णता और समय पर निर्भर करता है।
- डेटा एक नया तेल है और डेटा प्रोसेसिंग द्वारा सूचना का अनुकरण किया जाता है।
सूचना साझाकरण क्या है?
- सूचना साझाकरण एक इकाई द्वारा नियंत्रित अन्य लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने का स्वैच्छिक कार्य है।
- कई कंपनियों, व्यक्तियों और प्रौद्योगिकी के बीच डेटा का आदान-प्रदान सूचना साझाकरण के रूप में जाना जाता है।
- व्यापक वितरित नेटवर्क, इंट्रानेट, क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म संगतता, एप्लिकेशन पोर्टिंग और आईपी प्रोटोकॉल मानकीकरण ने वैश्विक सूचना आदान-प्रदान में जबरदस्त वृद्धि को सक्षम किया है
सूचना साझा करने में नैतिकता को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता कैसे बनाए रखा जा सकता है?
- पारदर्शिता में जानकारी का खुलासा करना और खुले और ईमानदार तरीके से संचालन करना शामिल है।
- पारदर्शिता प्राप्त करने के लिये सूचना की उपलब्धता एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- सूचना साझा करने की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सूचना की प्रासंगिकता, पारदर्शिता, सटीकता और समय पर निर्भर करती है।
- सूचना साझा करने में पारदर्शिता सरकार की तरफ से जवाबदेही और जिम्मेदारी का आश्वासन देती है।
- पारदर्शिता बनाए रखने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी में नवाचार एक मूलभूत आवश्यकता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम
- सूचना के अधिकार (RTI) ने तब शक्ति प्राप्त की जब वर्ष 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया, जिसमें सभी को किसी भी मीडिया के माध्यम से और सीमाओं की परवाह किये बिना प्राप्त करने, सूचना और विचारों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया।
- अधिनियम के उद्देश्य:
- नागरिकों को सशक्त बनाने के लिये
- पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये
- भ्रष्टाचार को रोकने के लिये
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाना।
- सूचना अधिनियम को अपनाने के कारण:
- सूचना अधिनियम को अपनाने के लिये जिम्मेदार कारक इस प्रकार हैं:
- भ्रष्टाचार और घोटाले
- अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सक्रियता
- आधुनिकीकरण और सूचना समाज
- सूचना अधिनियम को अपनाने के लिये जिम्मेदार कारक इस प्रकार हैं:
महत्त्व:
- आरटीआई अधिनियम, 2005 ने कानून को लागू करने के लिये एक नई नौकरशाही का निर्माण नहीं किया। इसके बजाय इसने प्रत्येक कार्यालय में अधिकारियों को अपने रवैये और कर्तव्य को गोपनीयता के स्थान पर सार्वजनिक रूप से साझा करने और खुलेपन में बदलने का काम सौंपा और अनिवार्य किया।
- इसने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सूचना प्रदान करने हेतु देश के किसी भी कार्यालय को आदेश देने के लिये सूचना आयोग को सावधानीपूर्वक और जानबूझकर देश में सर्वोच्च प्राधिकारी होने का अधिकार दिया। साथ ही, इसने आयोग को जनादेश का पालन नहीं करने वाले किसी भी अधिकारी पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया।
- सूचना के अधिकार को सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने और जन केंद्रित शासन की शुरुआत करने की कुंजी के रूप में देखा गया है।
- सूचना तक पहुंच समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के बारे में जानकारी मांगने और प्राप्त करने के लिये सशक्त बना सकती है, जिससे उनका कल्याण हो सके।
- अनावश्यक गोपनीयता को हटाकर सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने में सुधार करता है।
ई-खरीद
- केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल:
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, खरीद नीति प्रभाग, वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर केंद्र सरकार के विभाग और अन्य संगठनों के लिये इलेक्ट्रॉनिक खरीद / निविदा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अनुकूलित केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल विकसित और कार्यान्वित किया है।
- पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और संबंधित विभागों में की गई खरीद के बारे में जानकारी के लिये एकल बिंदु पहुंच प्रदान करना है।
- ऑनलाइन खरीद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (GeM) के माध्यम से की जाती है
- GeM विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिये एक स्थान पर राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है।
- यह सरकारी उपयोगकर्ताओं को उनके पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने की सुविधा के लिये ई-बोली और रिवर्स ई-नीलामी के उपकरण भी प्रदान करता है।
- विज़न
- एक पारदर्शी, कुशल और समावेशी बाज़ार को विकसित करने के लिये सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देना।
- मिशन:
- व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिये एक एकीकृत खरीद नीति स्थापित करना।
- निरंतर नवाचार और बाज़ार द्वारा संचालित निर्णय लेने में सक्षम एक गतिशील संगठन स्थापित करना।
- खरीद में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिये उपयोग में आसान, पूरी तरह से स्वचालित प्लेटफॉर्म का निर्माण करना।
- सही कीमत पर सही गुणवत्ता सुनिश्चित करके मूल्य प्रदान करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें।
- सभी हितधारकों को शामिल करते हुए और भारत में समावेशी विकास को चलाने के लिये एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाएँ।
- सिद्धांत:
- प्रतिबद्धता
- जवाबदेही
- स्वामित्व और जवाबदेही
- पारदर्शिता और अखंडता
- सामाजिक समावेशन
- प्रक्रिया सरल बनाने के लिये नवाचार
- ई-शासन:
- ई-गवर्नेंस को सरकारी सेवाएँ प्रदान करने, सूचनाओं के आदान-प्रदान, लेनदेन, पहले से मौजूद सेवाओं और सूचना पोर्टलों के एकीकरण के लिये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- ई-गवर्नेंस चुनने के कारण:
- शासन व्यवस्था बहुत जटिल हो गई है।
- सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि।
- उद्देश्य:
- नागरिकों को बेहतर वितरण सेवा।
- पारदर्शिता और जवाबदेही की शुरूआत।
- जानकारी के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना।
- सरकार के भीतर यानी केंद्र-राज्य या अंतर-राज्यों के बीच दक्षता में सुधार।
- व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार।
- ई-गवर्नेंस के स्तंभ:
- जनता
- प्रक्रिया
- तकनीक
- साधन
- ई-गवर्नेंस में अंतःक्रिया के प्रकार
- G2G यानी, सरकार से सरकार
- G2C यानी, सरकार से नागरिक
- G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस
- G2E यानी सरकार से कर्मचारियों तक
पारदर्शिता और सूचना साझाकरण का महत्त्व
- पारदर्शिता बनाए रखने और सूचना साझा करने का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू संचार बाधाओं को दूर करना है।
- जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये पारदर्शिता और सूचना साझा करना महत्त्वपूर्ण है।
- सार्वजनिक सेवाओं के प्रबंधन में नागरिकों का समर्थन और भागीदारी खुलेपन और जवाबदेही को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- प्रभावी प्रशासन और शासन की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिये सूचना साझा करने में पारदर्शिता आवश्यक है।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)Q. हाल के दिनों में, भारत में प्रभावी सिविल सेवा नैतिकता, आचार संहिता, पारदर्शिता उपायों, नैतिकता और अखंडता प्रणाली और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों को विकसित करने की चिंता बढ़ रही है। इसे देखते हुए,
उपर्युक्त तीन मुद्दों के समाधान के लिये संस्थागत उपायों का सुझाव दें। |