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टू द पॉइंट

भारतीय राजव्यवस्था

संसद (भाग 3)

  • 08 Dec 2021
  • 13 min read

संसद (भाग l)

संसद (भाग ll)

  • संसद में विधायी प्रक्रिया
    • संसद के दोनों सदनों में विधायी प्रक्रिया समान है।  प्रत्येक विधेयक को प्रत्येक सदन में समान चरणों से गुजरना होता है।
    • विधेयक: एक विधेयक कानून के लिये एक प्रस्ताव है जो विधिवत अधिनियमित होने पर एक अधिनियम या कानून बन जाता है।
  • विधेयकों के प्रकार: संसद में पेश किये गए विधेयक दो प्रकार के होते हैं;  सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयक।
  • वर्गीकरण: संसद में पेश किये गए विधेयकों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
    • साधारण विधेयक: वित्तीय विषयों के अलावा किसी अन्य मामले से संबंधित।
    • धन विधेयक: कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित।
    • वित्तीय विधेयक: वित्तीय मामलों से संबंधित (लेकिन धन विधेयकों से अलग हैं)।
    • संविधान संशोधन विधेयक: संविधान के प्रावधानों में संशोधन से संबंधित।

विधेयक के प्रकार

सार्वजनिक विधेयक

निजी विधेयक

यह संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है।

यह संसद किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।

यह सत्ताधारी पार्टी की नीतियों को दर्शाता है।

यह सार्वजनिक मामलों पर राजनीतिक दल के मत को दर्शाता है।

सदन में इसके पारित होने की संभावना अधिक होती है।

सदन में इसके पारित होने की संभावना कम होती है।

इसे सदन में पारित करने से 7 दिन पहले सूचित करना होता है।

इसे सदन में पारित करने से एक महीने पहले सूचित करना होता है।

इसका मसौदा संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है।

इसका मसौदा संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है।

विधेयकों का वर्गीकरण

  •  साधारण विधेयक: क़ानून की किताब में जगह पाने से पहले हर साधारण बिल को संसद में निम्नलिखित पाँच चरणों से गुजरना पड़ता है।
    • प्रथम वाचन: इसे संसद के किसी भी सदन में या तो मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।बिल भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है।
      • बिल का परिचय और राजपत्र में इसका प्रकाशन बिल का पहला वाचन है।
  • दूसरा वाचन: यह विधेयक के अधिनियमन में सबसे महत्वपूर्ण चरण है और इसमें तीन और उप-चरण शामिल हैं:
    • सामान्य चर्चा का चरण: इस स्तर पर, सदन निम्नलिखित चार कार्यों में से कोई एक कर सकता है:
    •  यह बिल को तुरंत या किसी अन्य निश्चित तिथि पर विचार कर सकता है।
    •  वह विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेज सकती है।
    • यह विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेज सकता है
    • यह जनता की राय जानने के लिये विधेयक को परिचालित कर सकता है।
  • कमेटी स्टेज: यह कमेटी बिल की पूरी तरह से और विस्तार से, प्रत्येक क्लॉज की जांच करती है।
    •  यह अपने प्रावधानों में संशोधन भी कर सकता है, लेकिन इसके अंतर्निहित सिद्धांतों को बिना बदले।
  • विचार चरण: सदन, चयनित समिति से विधेयक प्राप्त करने के बाद, खंड दर खंड विधेयक के प्रावधानों पर विचार करता है।
    • प्रत्येक खंड पर अलग से चर्चा और मतदान किया जाता है।
  • तीसरा वाचन: इस स्तर पर, बहस बिल की स्वीकृति या अस्वीकृति तक ही सीमित है।
    • यदि उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश सदस्य विधेयक को स्वीकार करते हैं, तो विधेयक को सदन द्वारा पारित माना जाता है।
    •  किसी विधेयक को संसद द्वारा तभी पारित माना जाता है, जब दोनों सदनों में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सहमति हो जाती है।

द्वितीय सदन में विधेयक: दूसरे सदन में भी विधेयक तीनों चरणों से होकर गुजरता है।  दूसरा सदन हो सकता है:

  • पहले सदन द्वारा भेजे गए बिल को पास करें (यानी, बिना संशोधन के)।
  • ऐसे मामले में बिल को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है और राष्ट्रपति की सहमति के लिये भेजा जाता है।
  • विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करें और इसे पुनर्विचार के लिये पहले सदन में लौटा दें।
  • बिल को पूरी तरह से खारिज कर दें।
  • कोई कार्रवाई न करें और इस प्रकार बिल को लंबित रखें।
  • यदि दूसरा सदन बिल को पूरी तरह से खारिज कर देता है या छह महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करता है;  एक गतिरोध उत्पन्न हुआ माना जाता है, जिसके लिये राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
  • राष्ट्रपति की सहमति: संसद के दोनों सदनों द्वारा अकेले या संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिये प्रस्तुत किया जाता है।  राष्ट्रपति कर सकते हैं:
    •  विधेयक पर अपनी सहमति दें।
    •  विधेयक पर अपनी सहमति रोक लें।
    • सदनों के पुनर्विचार के लिये विधेयक वापस करें।  इस प्रकार, राष्ट्रपति के पास केवल "निलंबन वीटो" है।

धन विधेयक एवं वित्त विधेयक:

  • धन विधेयक: 
    • संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 110
    • अध्यक्ष द्वारा सत्यापन: लोकसभा सत्यापित कृति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं।
    • सदन जिसमें पेश किया जा सकता है: केवल लोकसभा में
    • राज्यसभा में विधेयक: राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकार नहीं सकती है।
    • संयुक्त बैठक: कोई प्रावधान नहीं।
  • वित्त विधेयक:
    • संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 117 (1), 117 (3)
    • अध्यक्ष द्वारा सत्यापन: लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
    • सदन जिसमें पेश किया जा सकता है: वित्त विधेयक (1) केवल लोकसभा में जबकि वित्त विधेयक (ll) को किसी भी सदन में पेश किया जाता है।
    • राज्यसभा में विधेयक: राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है।
    • संयुक्त बैठक: राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त विधेयक आयोजित किया जा सकता है।
  • संविधान संशोधन विधेयक
    • भारत के संविधान के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक तीन प्रकार के हो सकते हैं जिसके लिये आवश्यक है:-
      • प्रत्येक सदन से पारित होने के लिये साधारण बहुमत।
      • प्रत्येक सदन से पारित होने के लिये विशेष बहुमत
      • उनके पारित होने और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इसे पारित करने के आशय से प्रस्तावों द्वारा अनुसमर्थन के लिये एक विशेष बहुमत।
    • जिस सदन में ये विधेयक पेश किये जाते हैं: अनुच्छेद 368 के तहत इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना है।
    • संविधान संशोधन विधेयक (या धन विधेयक में) पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
  • दो सदनों की संयुक्त बैठक
    • संयुक्त बैठक एक विधेयक पारित करने पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिये संविधान द्वारा प्रदान की गई असाधारण मशीनरी है।
  • गतिरोध की स्थितियाँ: गतिरोध को निम्नलिखित तीन स्थितियों में से किसी एक के तहत हुआ माना जाता है:
    • यदि बिल दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया जाता है।
    • यदि बिल में किये जाने वाले संशोधनों के बारे में सदनों ने अंततः असहमति जताई है।
    • यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक पारित किये बिना विधेयक की प्राप्ति की तारीख से छह महीने से अधिक बीत चुके हैं।
  • प्रयोज्यता: संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर लागू होता है न कि धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों पर।
    • धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास अधिभावी शक्तियाँ होती हैं, जबकि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा अलग से पारित किया जाना चाहिये।
  • अध्यक्ष की भूमिका: लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों और उपाध्यक्ष की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उनकी अनुपस्थिति में करता है।
    • यदि दोनों अनुपस्थित हैं, तो राज्य सभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं।
  • गणपूर्ति: एक संयुक्त बैठक के गठन के लिये गणपूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां हिस्सा है।
  • संयुक्त बैठकों के उदाहरण: वर्ष 1950 के बाद से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रावधान केवल तीन बार लागू किया गया है। संयुक्त बैठकों में पारित किये गए बिल इस प्रकार हैं:
    •  दहेज निषेध विधेयक, 1960
    •  बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977
    •  आतंकवाद निरोधक विधेयक, 2002
  • संसदीय विशेषाधिकार
    • संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त कुछ अधिकार और उन्मुक्तियाँ हैं, ताकि वे "प्रभावी रूप से अपने कार्यों का निर्वहन" कर सकें।
    • जब इनमें से किसी भी अधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है तो अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और यह संसद के कानून के तहत दंडनीय है।
  • संविधान में विशेषाधिकार: संविधान (संसद के लिये अनुच्छेद 105 और राज्य विधानसभाओं के लिये अनुच्छेद 194) में दो विशेषाधिकारों का उल्लेख है, अर्थात संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार।
  • नियम पुस्तिका में प्रावधान: लोकसभा नियम पुस्तिका के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और इसी तरह राज्य सभा नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम 187 संसदीय विशेषाधिकारों को नियंत्रित करता है।
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